गुड न्यूज! नियोजित शिक्षकों को सरकार ने कभी हटाने की बात नहीं कही थीं, विजय चौधरी का बयान
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गुड न्यूज! नियोजित शिक्षकों को सरकार ने कभी हटाने की बात नहीं कही थीं, विजय चौधरी का बयान

Niyojit Teachers: बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षक संघ सक्षमता परीक्षा के विरोध में गए थे. जिस पर कोर्ट ने कुछ नहीं बोला. सरकार तो कह रही है कि उन्हें हम नहीं हटाएंगे. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने परीक्षा के आयोजन और परीक्षा के औचित्य पर कोई टिप्पणी नहीं की हैं सक्षमता परीक्षा सरकार ले रही है.

विजय चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार

Vijay Chaudhary on Niyojit Teachers: नियोजित शिक्षक को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार ने कभी नियोजित शिक्षक को हटाने का फैसला नहीं लिया था. हमलोग उनके पक्ष में हैं. हाईकोर्ट में हमने शपथ पत्र दिया है, जिसमें साफ-साफ लिखा है कि किसी शिक्षक को हटाया नहीं जाएगा. सक्षमता पास करने वाले राज्यकर्मी होंगे जो नहीं करेंगे वो नियोजित शिक्षक रहेंगे.

विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने कभी भी शिक्षक को हटाने के लिए नहीं कहा है. नियमावली में कहा गया था कि परीक्षा नहीं देंगे या फिर फेल हो जायेंगे. वह नियोजित ही रह जायेंगे. सरकार ने अपने एफिडिफिट में साफ कहा है कि मैं नियोजित शिक्षकों हटाने नहीं जा रहा हूं.

बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षक संघ सक्षमता परीक्षा के विरोध में गए थे. जिस पर कोर्ट ने कुछ नहीं बोला. सरकार तो कह रही है कि उन्हें हम नहीं हटाएंगे. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने परीक्षा के आयोजन और परीक्षा के औचित्य पर कोई टिप्पणी नहीं की हैं सक्षमता परीक्षा सरकार ले रही है. नियोजित शिक्षक जिनकी नियुक्ति नगर निकाय स्थानीय प्राधिकार के लोग करते हैं और राज्यकर्मी की नियुक्तियां सरकार करती है.

बिहार में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घोषणा की है उसी हिसाब से चलेगी. शिक्षा विभाग ने इसको कई बार कह दिया है.

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बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से बनाए गए नियम 4 के प्रावधान को पटना हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया है. जिसके तहत सक्षमता परीक्षा में फेल होने वाले शिक्षकों को हटाया जा सकता था. पटना हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षकों को हटाने का यह नियम मनमाना और अनुचित है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि टीचर्स को उनके पद पर बने रहने का हक है, चाहे वह सक्षमता परीक्षा में फेल हो जाएं.

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