राज्य के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में विभिन्न कोटि के महिला संविदा कर्मियों, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक और आई.टी. महिला कर्मियों के लिए पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है.
Trending Photos
पटना: सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत बेल्ट्रॉन के द्वारा आऊट सोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं को पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश का प्रावधान लागू किया गया है. इस बारे में मंत्री जिबेश कुमार ने कहा कि सूचना प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत बेल्ट्रॉन के सहयोग से राज्य के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में विभिन्न कोटि के महिला संविदा कर्मियों, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक और आई.टी. महिला कर्मियों के लिए पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है.
जिबेश कुमार ने कहा कि यह महिला अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम है. सूचना प्रावैधिकी विभाग के बेल्ट्रॉन द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी गई है.
1. मातृत्व अवकाश की सुविधा ऐसी सभी महिला कर्मियों को उपलब्ध होगी, जो पिछले 12 महीनों में कम-से-कम 80 दिनों के लिए कार्य कर चुकी हैं.
2. अनुमानित प्रसव तिथि से 8 सप्ताह पूर्व एवं प्रसव के 18 सप्ताह बाद तक (कुल 26 सप्ताह) अवकाश अनुमान्य होगी.
3. इस प्रावधान के तहत दो जीवित बच्चों के बाद प्रसव की स्थिति में अनुमानित प्रसव तिथि से छः सप्ताह पूर्व एवं प्रसव के छः सप्ताह बाद तक (कुल 12 सप्ताह) अवकाश अनुमान्य होगा.
4. अवकाश अवधि में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और कार्यपालक आदेश के अधीन राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी प्रकार की छुट्टियां मातृत्व अवकाश के गणना में शामिल होगी.
5. अवकाश उपभोग के बाद योगदान के पश्चात् कर्मी उसी वेतन की हकदार होंगी, जो वेतन अवकाश में प्रस्थान करने के पूर्व उसे मिल रहा था.
6. अवकाश अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि की अवस्था में कर्मी को अगली वेतन वृद्धि अवकाश उपरांत योगदान की तिथि को स्वीकृत की जा सकेगी, जिसका प्रभाव मात्र उसी वर्ष तक होगा.
7. मातृत्व अवकाश की अवधि में माता की मृत्यु होने की स्थिति में मातृत्व लाभ मृत्यु की तिथि तक अनुमान्य होगा. अगर माता बच्चे को जन्म देती है और प्रसव के दरम्यान या तुरंत बाद उसकी (माता) मृत्यु होती है तो उसके आश्रित को पूरे अनुमान्य काल का मातृत्व लाभ देय होगा. अनुमान्य मातृत्व काल में अगर बच्चे की भी मौत हो जाती है तो मातृत्व लाभ बच्चे के मौत की तिथि तक देय होगा.
8. तीन वर्ष से कम उम्र के कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे के लिए गोद लेने के तिथि से या सरोगेट मां को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश अनुमान्य होगा.