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Ranchi: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा मामले में की गई जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने का सोमवार को निर्देश दिया.पट्टा मुख्यमंत्री के पक्ष में उनकी व्यक्तिगत हैसियत से प्रदान किया गया था, जबकि उनके पास खान विभाग का प्रभार था.
सुनील कुमार महतो की दायर याचिका हो रही है कार्रवाई
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता सुनील कुमार महतो द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और ईडी को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.मामले में अगली सुनवाई एक मई को होगी.
अपनी याचिका में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता सुनील कुमार महतो ने कहा कि CM हेमंत सोरेन ने अपने पक्ष में लीज में ली गई खदान जनप्रतिनिधियों के लिए लाभ का पद नहीं रखने के नियम तोड़ा है.
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने रखा था झारखंड सरकार का पक्ष
राज्य सरकार का पक्ष महाधिवक्ता राजीव रंजन ने रखा था और कहा कि बिना गंभीरता के इस जनहित याचिका को दायर की गई थी. ये जनहित याचिका राजनीति से प्रेरित हैं. हाईकोर्ट में भी इसी तरह की याचिका पहले दायर हो चुकी है, जिसमे जांच के आदेश दिए थे. लेकिन बाद में SC ने बाद में इसे ख़ारिज कर दिया था. बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने CM हेमंत सोरेन पर आरोप लगाए थे.
(इनपुट भाषा के साथ)