Mukhyamantri Mahila Udyami Yojna: बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीतीश सरकार 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना' चला रही है. इस योजना के तहत महिलाओं को बिना ब्याज के 10 लाख का लोन सरकार दे रही है.
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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना' उनमें से एक है. बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनमें उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना चला रही है. इस योजना के जरिए महिलाएं सरकारी सहायता से अपने लिए रोजगार शुरु कर सकती हैं. इसके साथ ही दूसरी महिलाओं के लिए भी रोजगार सृजन कर सकती हैं.
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है. जिसमें उन्हें 5 लाख रुपये बिना ब्याज के ऋण के तौर पर और 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है. यानी महिलाओं के महज 5 लाख रुपये ही सरकार को चुकाने होते हैं. महिलाओं को इस लोन के लिए ब्याज नहीं देना पड़ता. लोन के रुप में मिले 5 लाख रुपये को एक साल के बाद 84 मासिक किस्तों में चुकाना होता है. इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट अप फंड द्वारा किया जाता है.
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई. इसके बाद वर्ष 2021 में महिलाओं के लिए अलग से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरुआत हुई. इससे महिलाओं को काफी फायदा हुआ है. पहले घर-परिवार संभालने वाली बिहार की महिलाएं भी प्रशिक्षण लेकर उद्यमी बन रही हैं. उनके द्वारा अच्छी खासी संख्या में तैयार किये गये उत्पादों की बिक्री भी हो रही है. वर्ष 2023-24 में 5,053 महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का लाभ मिला. जिन महिलाओं को प्रशिक्षण पूरा हो गया है, उन्हें नया उद्यम शुरु करने के लिए पहली किस्त की राशि दी जा चुकी है. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी उद्योग विभाग द्वारा की गयी है। चयनित उद्यमियों के लिए वर्कशॉप और उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी किया जाता है.
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का लाभ 18 से 50 साल की महिलाओं को मिल रहा है. इस योजना का लाभ हर जाति-वर्ग की महिलाओं को मिल रहा है. इस योजना के लाभ के लिए महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होता है. उद्यमी योजना के लिए बिहार सरकार ने विशेष वेबसाइट का निर्माण किया है. राज्य की महिलाओं द्वारा स्व रोजगार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी हेतु राशि नहीं रहने के कारण ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के उद्योग विभाग के द्वारा राज्य की महिलाओं को उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया गया है. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत ट्रांसजेंडर को भी समान लाभ दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान लाभुकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाता है. परियोजना के लिए राशि को मूल्यांकन उद्यमी की आवश्यकताओं को देखते हुए किया जाता है एवं आवश्यक राशि स्वीकृत की जाती है.
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