लैंड फॉर जॉब्स स्कैम की सुनवाई अब 8 मई को, लालू के बिना ही कोर्ट पहुंचे थे राबड़ी और मीसा
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लैंड फॉर जॉब्स स्कैम की सुनवाई अब 8 मई को, लालू के बिना ही कोर्ट पहुंचे थे राबड़ी और मीसा

Land For Job Scam: रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले आज यानी 29 मार्च को को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आज सीबीआई से आरोपियों के खिलाफ दायर किए गए चार्जशीट की कॉपी देने को कहा है.

लैंड फॉर जॉब्स स्कैम की सुनवाई अब 8 मई को, लालू के बिना ही कोर्ट पहुंचे थे राबड़ी और मीसा

पटना:Land For Job Scam: रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले आज यानी 29 मार्च को को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आज सीबीआई से आरोपियों के खिलाफ दायर किए गए चार्जशीट की कॉपी देने को कहा है. जिसके बाद CBI ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने के लिए कोर्ट से 4 हफ्ते का वक्त मांगा है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख तय की है. बता दें कि आज हुई सुनवाई के लिए सिर्फ राबड़ी देवी और मीसा भारती ही दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी. आज की सुनवाई के दौरान लालू कोर्ट में मौजूद नहीं थे. लालू के वकील ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया.

लालू परिवार को राहत

ऐसा माना जा रहा था कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ आरोप तय हो सकता था. लेकिन कोर्ट का आदेश आने के बाद लालू को थोड़ी राहत मिली है. इससे पहले पिछली बार जब इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब अदालत ने तीनों को बेल देते हुए 29 मार्च की तारीख दी थी. बता दें कि सीबीआई ने 25 मार्च को लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी इस मामले में पूछताछ की थी. वहीं राबड़ी देवी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से 6 और 7 मार्च को पूछताछ की गई थी.

तेजस्वी के घर पर भी छापेमारी

वहीं ED ने इसे केस में 10 मार्च को तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर छापेमारी की थी. इसके अलावा लालू परिवार से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी. बता दें कि ये पूरा केस तब का है तब लालू मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे. 2004 से 2009 के बीच हुए इस घोटाले में रेलवे की ग्रुप डी की बहाली में जमकर धांधली की गई थी.

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