Bihar Universities Teachers: बिहार के विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, रिटायर होने के तुरंत बाद मिलेगा ये लाभ
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Bihar Universities Teachers: बिहार के विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, रिटायर होने के तुरंत बाद मिलेगा ये लाभ

सभी यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया गया है कि शिक्षक और कर्मचारी जिस तारीख को रिटायर होने वाले हो, उनके कागजातों को दो महीने पहले ही तैयार कर लिया जाए. पत्र में इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है. 

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर (File Photo)

Bihar Universities Retirement Pension scheme: बिहार के राज्यपाल और कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. प्रदेश के विश्वविद्यालयों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब अपनी पेंशन या वेतन के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. दरअसल, राज्यपाल ने आदेश दिया है कि अब रिटायरमेंट से दो महीने पहले शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन के कागजात तैयार किए जाएंगे.

इस संबंध में राजभवन के संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता ने सभी यूनिवर्सिटीज को पत्र जारी कर दिया है. इसमें सभी यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया गया है कि शिक्षक और कर्मचारी जिस तारीख को रिटायर होने वाले हो, उनके कागजातों को दो महीने पहले ही तैयार कर लिया जाए. पत्र में इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है. 

रिटायरमेंट के बाद नहीं पड़ेगा भटकना

राजभवन की ओर से कहा गया कि इससे रिटायरमेंट के बाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों या कर्मचारियों को भटकना नहीं पड़ेगा. इससे पहले कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कुलपतियों के साथ बैठक में इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने विश्वविद्यालयों को हर दिन की प्रगति रिपोर्ट राजभवन भजने के लिए भी निर्देशित किया था. जिससे की राजभवन उनपर सीधे तौर पर नजर रख सके.

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4 महीने से नहीं मिली इस विवि में सैलरी

हाल ही में खबर आई थी कि बीएन विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सैलरी 4 महीने से रुकी हुई है. विधान परिषद में इस मुद्दे को MLC डॉ अजय कुमार सिंह और दिलीप जायसवाल ने उठाया था. उस वक्त सदन में शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर भी मौजूद थे. इस मुद्देपर सीएम नीतीश कुामर ने जरूरी कदम उठाने का वादा किया था. हाईकोर्ट में भी यह मामला पहुंच चुका था. कोर्ट ने भी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिना विलंब वेतन जारी करने का आदेश दिया था.