धनबाद में डॉक्टर के घर किशोरी की मौत के मामले ने पकड़ा तूल, जांच जारी
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धनबाद में डॉक्टर के घर किशोरी की मौत के मामले ने पकड़ा तूल, जांच जारी

धनबाद जिले के झरिया में तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अभिजीत पर अपने घर में काम करने वाली नाबालिग नौकरानी की हत्या का आरोप लगा है. जिसके बाद झारखंड बाल संरक्षण आयोग स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच करने धनबाद पहुंची.

(फाइल फोटो)

धनबाद : धनबाद जिले के झरिया में तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अभिजीत पर अपने घर में काम करने वाली नाबालिग नौकरानी की हत्या का आरोप लगा है. जिसके बाद झारखंड बाल संरक्षण आयोग स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच करने धनबाद पहुंची. धनबाद परिसदन में मीडिया से बात करते हुए बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष काजल यादव ने कहा कि किशोरी के शरीर में कई तरह के निशान, जैसे किशोरी के शरीर में सिगरेट से जला हुआ निशान, साथ ही किशोरी के साथ शारीरिक यौनाचार का भी सबूत पाया गया. 

बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने कहा कि वहीं जांच में पता चला कि पुलिस द्वारा एफआईआर में किशोरी की उम्र 18 वर्ष बताई गई लेकिन स्कूल सर्टिफिकेट सहित अन्य कागजात की जांच करने पर मृतक किशोरी को नाबालिग पाया गया, वहीं बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष काजल यादव ने कहा कि लगातार मृतका के घर वालों को धमकी दिया जा रहा है. धनबाद पुलिस इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए़ साथ ही मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारियों से कराई जाए. 

5 दिसंबर को झरिया भालगड़ा धर्मनगर की रहने वाली युवती किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में डॉक्टर अभिजीत के घर मौत हो गई थी. युवती की मां ने डॉक्टर अभिजीत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था. मृतका की मां द्वारा बताया गया की बेटी के शरीर पर चोट के कई निशान दिखे, किशोरी पहले पिछले दो माह से डॉक्टर के घर काम करती थी. ऐसे में घरवालों को पैसे देने के बहाने बुलाया गया था लेकिन घर पहुंचने पर पता चला की किशोरी के शव को उनके घर डॉक्टर ने भेज दिया है. वहीं पोस्टमार्टम के बाद किशोरी के शव के साथ झरिया धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर परिवार वाले डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग कर रहे है. 

डॉक्टर द्वारा नाबालिग की हत्या के मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लेते हुए कहा कि हत्या किसी ने भी किया हो चाहे डॉक्टर हो या आम लोग उसकी खिलाफत करते हैं. यह देश में आईपीसी, सीआरपीसी के तहत कानून से चलता है जो इस तरह का कोई भी कुकृत्य करेगा आईपीसी के सेक्शन के तहत प्रशासन कड़ा उसपर कड़ी कार्रवाई करेगा. 
(रिपोर्ट- नीतेश मिश्रा)

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