बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले वहसी पिता को अदालत ने दी उम्रकैद की सजा
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बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले वहसी पिता को अदालत ने दी उम्रकैद की सजा

बड़ी खबर हाजीपुर व्यवहार न्यायालय से है. जहां अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए अपनी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.  सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए पोस्को एक्ट के स्पेशल जज सह एडीजी 6 जीवन लाल की अदालत ने दोषी करार दिया.

(फाइल फोटो)

हाजीपुर : बड़ी खबर हाजीपुर व्यवहार न्यायालय से है. जहां अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए अपनी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 

सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए पोस्को एक्ट के स्पेशल जज सह एडीजी 6 जीवन लाल की अदालत ने दोषी करार दिया. दिलीप साहनी को जीवन के अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है. 

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पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि मामला जंदाहा थाना क्षेत्र के सोहरथी का है. 2 अप्रैल 2019 को दिलीप साहनी जब अपने 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा था तो पड़ोस की एक महिला बच्ची के चीखने पर मौके पर पहुंच गई थी. इसके बाद महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोग जमा हो गए और दुष्कर्मी पिता को चारपाई के साथ बांध दिया गया. ग्रामीणों द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई और मौके पर आकर पुलिस ने दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया.

स्पेशल पीटी मनोज कुमार शर्मा ने आगे बताया कि पीड़ित नाबालिग बच्ची की मां पहले ही मर चुकी थी और पिता अपने बेटे के साथ पंजाब में रहकर काम करता था. जहां कुछ दिनों पहले ही वह पीड़िता को घर में अकेले छोड़कर उसकी दादी को भी ले गया था. इसके बाद वह पंजाब से गांव आता था और पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म करता था. 

उन्होंने बताया कि इस मामले में 7 गवाहों की गवाही कराई गई थी तथा अन्य साक्ष्य भी पेश किया गया था. इससे पहले अदालत ने 27 जून को आरोपी दिलीप साहनी को दोषी करार दिया था. जिसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को उम्रकैद और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है

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