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मुंगेर: Bihar News: एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सुनील दत्त पाण्डेय ने धरहरा के सारोबाग गांव निवासी पवन तांती हत्याकांड मामले में गुरुवार को सुनवाई की. हत्या मामले में पूर्व से सजाफ्ता राणा यादव, मटुकी यादव, नीरू राम व संतोष मांझी को हत्या करने, आपराधिक षड्यंत्र रचने, साक्ष्य छिपाने और एससी-एसटी के विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई. विभिन्न-धाराओं में सभी आरोपितों पर 40-40 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अभियोजन पक्ष के एससीएसटी के विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण प्रसाद ने बताया कि सभी आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी.
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स्वीकृति बयान में हुआ था खुलासा
सारोबाग गांव के जमीन कारोबारी व विपक्षी पवन तांती की हत्या के संबंध में राणा यादव ने 24 सितंबर 2018 को अपने स्वीकृति बयान दिया था. जिसमें बताया था कि पवन तांती का मित्र मटूकी यादव ने एक लाख रुपये के प्रलोभन पर पवन तांती को 18 सितंबर 2018 को निर्धारित जगह पर लेकर आया था. इसके बाद राणा यादव ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर पवन तांती की हत्या कर दी. शव को दो भाग में कर दिया था. इसके बाद नमक डालकर बोरी में बंदकर शव को खड़गपुर मुशहरी में संतोष मांझी के घर में जमीन में गाड़ दिया था. पांच दिन के बाद पुलिस ने शव बरामद किया था.
शिकायत के कारण हुई थी हत्या
सारोबाग गांव में तांती परिवार में राणा यादव ने सबसे पहले रेल कर्मी बमबम तांती की हत्या कर उसकी पत्नी पूजा देवी से शादी कर लिया. इस मामले में राणा यादव सहित अन्य अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में रिहा हो गए थे. दूसरी शादी के बाद पूजा देवी ने रेलवे में अपने दिवंगत पति बमबम तांती के बदले नौकरी व अन्य लाभ की मांग की. इसका विरोध तांती परिवार ने किया था. पवन तांती ने इसकी शिकायत भी रेलवे में की थी. इस वजह से राणा यादव ने पवन तांती की हत्या कर दी.
चाचा की हत्या में 12 काट रहे हैं सजा
पवन तांती की हत्या मामलें में उसका चाचा शुत्रधन तांती गवाह था. जेल में बंद राणा यादव ने तांती परिवार पर केस उठाने का दबाव बनाया. इनकार करने पर 18 जनवरी 2019 को घर के दरवाजे पर बैठे शुत्रधन तांती पर अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई. इसमें घटनास्थल पर शुत्रधन तांती की मौत हो गई. पीड़ित परिवार की ओर से धरहरा थाना में केस दर्ज कराया गया था. मुंगेर कोर्ट ने 22 दिसंबर 2022 को सारोबाग पंचायत की मुखिया अमेरिका देवी, उनके पति रामाधार यादव व उनके पुत्र राणा यादव सहित 12 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
प्रशांत कुमार