Rajasthan Crime: राजस्थान से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां झुंझुनूं जिला एवं सेशन कोर्ट ने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी रिटायर्ड फौजी संजीव कुमार को आजीवन कारावास एवं 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माना अदा नहीं करने पर संजीव को एक माह के कठोर कारावास की सजा और काटनी होगी. लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने बताया कि 13 मार्च 2021 को बलबीर सिंह ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका पुत्र रमन 12 मार्च 2021 को अपनी दुकान पर काम कर रहा था. उस वक्त संजीव दुकान पर आया और गाली गलौच करने लगा. इससे पहले रमन ने संजीव के घर जाकर उसे धमकी दी थी. इससे नाराज होकर संजीव ने अपनी मोटरसाइकिल रमन की गाड़ी के सामने खड़ी कर रास्ता रोक लिया. रमन गाड़ी से उतरा तो संजीव उसके साथ मारपीट करने लगा. संजीव ने रमन के पेट में चाकू मारा और फरार हो गया. इस घटना में रमन की मौत हो गई. और फिर पुलिस ने फौजी संजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था.