Supreme Court on TajMahal: दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निर्देश जारी किया है. यूनेस्को हेरीटेज मॉन्यूमेंट्स (UNESCO) को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में होटल रेस्टोरेंट एंपोरियम व अन्य व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में आने वाली व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को हटाने और व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं. अब देखने वाली बात होगी कि लंबे समय से अवैध वेंडरों पर अंकुश लगाने में नाकाम होने वाला प्रशासन कब तक और कैसे इन व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगा पायेगा