ED, Liquor Policy Case: AAP पार्टी पर मंडरा रहा है खतरा, ईडी ने कोर्ट को दी बड़ी जानकारी
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ED, Liquor Policy Case: AAP पार्टी पर मंडरा रहा है खतरा, ईडी ने कोर्ट को दी बड़ी जानकारी

ED in HC: दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने मनीष सिसोदिया जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बड़ी जानकारी दी है. एजेंसी का कहना है कि उन्होंने इस मामले में पार्टी को आरोपी बनाया है. पढ़ें पूरी खबर

ED, Liquor Policy Case: AAP पार्टी पर मंडरा रहा है खतरा, ईडी ने कोर्ट को दी बड़ी जानकारी

ED in HC: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि वह शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगा. जानकारों की मानें तो इसके बाद पार्टी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं. केंद्रीय एजेंसी ने यह दलील तब दी जब अदालत आप नेता मनीष सिसोदिया की उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत की मांग वाली याचिका पर विचार कर रही थी.

सप्लीमेंटरी चार्जशीट में आप आरोपी

एजेंसी ने कहा आम आदमी पार्टी सप्लीमेंटरी चार्जशीट में एक आरोपी दिखाई गई है. इस बीच, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में ईडी के जरिए दायर छठे पूरक आरोपपत्र पर विचार पर सुनवाई 20 मई तक के लिए टाल दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने बीआरएस लीडर के कविता की जुडीशियल कस्टडी को भी 20 मई तक बढ़ा दिया है.

बता दें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पिछले साल के फरवरी महीने से जेल में हैं. कई अदालतों ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई AAP नेताओं पर शराब व्यवसायियों और राजनेताओं के कथित समूह 'साउथ ग्रुप' के हितों के अनुकूल शराब नीति बनाने के बदले में रिश्वत लेने का आरोप लगाया है.

इसके साथ ही एजेंसी ने क्लेम किया है कि इस जुर्म से आई आय को आम आमदी पाटी ने 2022 में हुए गोवा असेंबली चुनाव कैंपेन में इस्तेमाल किया था.  मार्च में, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था.

इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था. हालाँकि, अदालत ने केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासनिक कार्य नहीं करने का आदेश दिया है.

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