National Voters Day पर जानें क्या हैं मतदाता के अधिकार, प्रत्याशियों के बारे में जान सकते हैं यह डीटेल
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National Voters Day पर जानें क्या हैं मतदाता के अधिकार, प्रत्याशियों के बारे में जान सकते हैं यह डीटेल

National Voters Day: देशभर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन इससे एक दिन पहले देश में नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है. यहां जानें पहली बार नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया, इसे मनाने का क्या उद्देश्य है और वोटर के क्या अधिकार हैं.

National Voters Day पर जानें क्या हैं मतदाता के अधिकार, प्रत्याशियों के बारे में जान सकते हैं यह डीटेल

National Voters Day 2024: गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters Day) मनाया जाता है. साल 1950 में आज ही के दिन भारत के चुनाव आयोग की स्‍थापना की गई थी और इससे अगले दिन यानी 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. 

पहली बार कब मनाया गया वोटर्स डे
हालांकि पहली बार वोटर्स डे साल 2011 में मनाया गया. इसकी शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने की. उन्होंने साल 2011 में पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था, तब से हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाने लगा. 

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वोटर्स डे मनाने का क्या उद्देश्य 
बता दें, इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश के नागरिकों और युवा वोटर्स को मतदान के प्रति जागरूक करना और मतदान प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जागरूक करना है. इस दिन युवाओं को वोट की उपयोगिता और ताकत के बारे में बताया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा अपने वोट का सही उपयोग करें और आगे आकर मतदान करें. इस दिन अलग-अलग जगहों पर कैंप लगाए जाते हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स को मतदान फोटो पहचान पत्र दिया जाता है. 

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मतदाता के पास हैं यह अधिकार
बता दें, देश के हर वोटर को चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के साथ हर प्रत्याशी की जानकारी लेने का पूरा अधिकार है. कोई भी मतदाता प्रत्याशियों के चुनावी घोषणा पत्र की जानकारी के साथ उनके वित्तीय लेखा-जोखा और आपराधिक बैकग्राउंड के बारे में भी जान सकता है. इसके बाद वह अपनी मर्जी से किसी भी प्रत्याशी को वोट दे सकता है. इतना ही नहीं अगर कोई मतदाता किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहता है तो उसके पास इसका भी अधिकार है. इस स्थिति में मतदाता NOTA कर सकता है. 

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