Electoral Bonds Case: चुनावी बॉन्ड पर SC का आदेश- SBI कल तक उपलब्ध कराए इलेक्शन बॉन्ड डेटा. साथ ही EC 15 मार्च तक वेबसाइट पर डाले.
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Supreme Court Electoral Bonds Case: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को आज यानी 11 मार्च को कड़ी फटकार लगाई है. दरअसल, SBI ने अदालत से चुनावी बॉन्ड की डीटेल्स चुनाव आयोग को सौंपने के लिए और वक्त मांगा था. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया, 'हमने 15 फरवरी को आदेश जारी किया था, आज 11 मार्च है. पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए? (हलफनामे में) कुछ कहा नहीं गया है. इसका खुलासा हो जाना चाहिए था...
ElectoralBondsCase SBI की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक को चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।
साल्वे का कहना है कि SBI की समस्या यह है कि पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा। एसओपी ने सुनिश्चित किया था… pic.twitter.com/0CQ7AYsZLc
— ANI_HindiNews (AHindinews) March 11, 2024
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने SBI के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने SBI से 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने को कहा है. दरअसल, SBI ने अपील में SC से 30 जून तक की मोहलत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया.
वहीं, SBI की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक को चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है. साल्वे का कहना है कि SBI की समस्या यह है कि पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा. एसओपी ने सुनिश्चित किया था कि कोर बैंकिंग सिस्टम और बांड नंबर में खरीदार का कोई नाम नहीं हो.
ऐसे में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने SBI की अपील खारिज कर दी. SC ने कहा कि SBI को पहले के आदेश के मुताबिक, 12 मार्च की शाम तक चुनाव आयोग को डेटा सौंपना होगा. वहीं, चुनाव आयोग इस डिटेल को 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे.