Himachal Pradesh के इस मार्ग पर शराब पीकर वाहन चलाना पड़ेगा भारी!
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Himachal Pradesh के इस मार्ग पर शराब पीकर वाहन चलाना पड़ेगा भारी!

Himachal Pradesh News: बिलासपुर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों की नहीं है ख़ैर, एक महीने के भीतर बिलासपुर पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के किए 144 चालान तो रोज़ाना फोरलेन व अन्य स्थानों पर नाका लगाकर बिलासपुर पुलिस शराब के नशे में धूत वाहन चालकों का कर रही चालान.

 

Himachal Pradesh के इस मार्ग पर शराब पीकर वाहन चलाना पड़ेगा भारी!

विजय भारद्वाज/बिलासपुर: अगर आप कीरतपुर नेरचौक फोरलेन मार्ग से कुल्लू मनाली व धर्मशाला जाते हैं तो गलती से भी शराब पीकर वाहन ना चलाएं, क्योंकि बिलासपुर पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मूड बना चुकी है. जी हां शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने विशेष धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत एक माह के भीतर 114 चालान किए गए हैं, वहीं फोरलेन पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है और इन चालानों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है.

गौरतलब है कि बिलासपुर पुलिस टीम रोजाना कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन मार्ग स्थित मंडी भराड़ी सहित बिलासपुर शहर और जिला के विभिन्न स्थानों पर नाका लगाकर वाहन चालकों की जांच में लगी हुई हैं और हर दिन ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान किए जा रहे हैं. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शहर के भीतर चौक-चैराहे और आउटर इलाके में तैनात यातायात के जवान खासकर रात के समय ब्रेथ-एनालाइजर मशीन से टेस्ट यानी सांसों में एल्कोहल की मात्रा जांचने का परीक्षण कर आसानी से यह पता लगा लेते हैं कि वाहन चालक नशे में हैं या नहीं. इसके आधार पर शराबी वाहन चालक की पहचान कर मौके पर ही उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है. 

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एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पहले चेतावनी दी जाती है, जिसके बाद उनका जुर्माना किया जाता है. अगर वह इसके बाद भी नहीं मानते तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है. उन्होंने बताया कि ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में वाहन चालकों का चालान करने के बाद यह सभी चालान कोर्ट में पेश किए जाते हैं. शिव चौधरी ने बताया कि जिला के सभी थाना प्रभारियों को इस संदर्भ में विशेष रूप से कार्यवाही करने के आदेश जारी किए हैं ताकि ड्रिंक एंड ड्राइव के चलते पेश आ रही सड़क दुर्घटनाओं के मामलों पर रोक लग सके.

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