अगर आप यूपी में रहते हैं और शादी करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट यानी विवाह प्रमाण पत्र के लिए आपको कई अहम जानकारियां देनी होंगी. दहेज प्रथा को खत्म करने के दिशा में यूपी सरकार ने शानदार पहल की है.
दरअसल, अब उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाण पत्र (marriage certificate) बनवाते समय वर-वधु को दहेज में क्या-क्या लिया, इसकी भी जानकारी देनी होगी.
नए नियम को लागू करते हुए यूपी की योगी सरकार ने निबंधन विभाग को आदेश जारी कर दिया है.
अभी तक प्रदेश में विवाह प्रमाण पत्र बनावाते समय वर-वधु को शादी का कार्ड, दसवीं की मार्कशीट, दो गवाहों सहित आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती थी.
अब विवाह प्रमाण पत्र बनवाते समय दहेज में मिली हर वस्तु की जानकारी देनी होगी.
सभी जानकारियों से जुड़ा नोटिस कार्यालय के बाहर चस्पा कर दिया गया है.
इस शपथ पत्र में शादी के लिए दिए गए दहेज का ब्योरा देना होगा.
नए नियम के मुताबिक, शासन की ओर से विवाह प्राप्त के लिए शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है. सभी को यह निर्देशित कर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट के साथ दहेज का प्रमाण पत्र भी दें.
यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आफ और ऑनलाइन दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं.
बता दें कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए विवाह की तिथि से 30 दिन में पंजीकरण करवाने की फीस लगभग 10 रुपये है. वहीं इसके बाद आवेदन करने पर आपको 100 रुपये शुल्क के रूप में जमा करना होता है.