कार से सफर करने वोलों के लिए नया प्रावधान

Mar 17, 2024

1 अप्रैल 2025 से लागू होगा नया कानून

1 अप्रैल 2025 से देश मे बिकने वाली सभी गाड़ियों में 'रियर सीट बेल्ट अलार्म' लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.

सीट बेल्ट नहीं पहनने पर बजेगा अलार्म

सीट बेल्ट न पहनने पर अब अलार्म संकेत देगा. इसका पालन न करने पर भारी जुर्माना लगेगा .

बीपिंग ध्वनि के साथ अलर्ट करेगा अलार्म

सीट बेल्ट अलार्म लोगों की सुरक्षा को देखते हुए शुरू किया जाएगा. जो लोग सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे उनको यह अलार्म बीपिंग की ध्वनि के साथ अलर्ट करेगा

कब तक बन्द नहीं होगी ध्वनि?

अलार्म की ध्वनि तभी बन्द होगी जब कार में बैठा हर व्यक्ति सीट बैल्ट अच्छी तरह से लगाएगा.

पालन न करने पर लगेगा 1000 रुपये का जुर्माना

जो भी व्यक्ति इस नए नियम का पालन नहीं करेगा तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.

पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए है यह नियम

वर्तमान में फ्रंट सीट यात्रियों पर सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माने का प्रावधान है.लेकिन अब यही चीज़ पीछे बैठे हुए यात्रियों पर भी लागू होगी.

यात्री सुरक्षा में सुधार है मकसद

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार दुर्घटना के बाद यात्री सुरक्षा में सुधार करना ही मेन मकसद है.

रियर सीट बेल्ट अलार्म के लिए है नोटिफिकेशन

यह नया नोटिफिकेशन अभी सिर्फ रियर सीट बेल्ट अलार्म के लिए ही आया है. इसके अलावा कोई और नया प्रावधान अभी लागू नहीं हुआ है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दी सूचना

1 अप्रैल से लागू होने वाले इस प्रावधान की सूचना सड़क परिवाहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को ऑटो-निर्माता कंपनियों को दी.

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