अगर आपने किसी भी तरह की बीमा पॉलिसी, जैसे कि हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो ये नया नियम आपको जानना चाहिए. बीमा मार्केट को रेग्युलेट करने वाले 'इरडा' ने नया नियम बनाया है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा.
इसके आपको कई फायदे होंगे. एक तो आपको अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को लंबे समय तक संभालकर रखने की जरूरत नहीं होगी. ये कागजी कार्रवाई के बोझ और परेशानियों को भी कम करेगा.
अगर आप 1 अप्रैल के बाद इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी सिर्फ डिजिटल फॉर्म में जारी करेगी. इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है. यह विकल्प सबसे पहले 2013 मे शुरू किया गया था.
बहुत सी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी होल्डर्स के लिए पहले से ही ई-इंश्योरेंस एकाउंट खोल रही हैं
पेपरलेस शेयरों की तरह ई-इंश्योरेंस अकाउंट के तहत पॉलिसी को डिजिटल फॉर्म में जारी किया जाता है.
अब तक पॉलिसी होल्डर्स के पास यह विकल्प है कि वे पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदें या रखें या किसी अन्य फॉर्म में.
इरडा (IRDAI) के फाइनल रेगुलेशंस में कहा गया है, चाहे प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिले या किसी अन्य फॉर्म में, हर इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ electronic form में ही इंश्योरेंस पॉलिसी रिलीज करनी होगी.
ई अकाउंट के जरिए आप पॉलिसी खरीद सकते हैं. रिन्यूअल प्रीमियम का भुगतान, सर्विस रिक्वेस्ट की प्रोसेस और क्लेम फाइल कर सकते हैं.
ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के जरिये पॉलिसी रिन्यूअल (policy renewal) के लिए रिमाइंडर भेजती हैं.
अगर आप किसी पॉलिसी में अपना बैंक खाता, एडरेस या मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो आपको बस अपने e-insurance account में यह बदलाव करना होगा.अलग से किसी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित नहीं करना होगा..