President Election Result: राष्ट्रपति को कौन दिलाता है शपथ? जानिए ऐसे ही कुछ जरूरी फैक्ट्स
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President Election Result: राष्ट्रपति को कौन दिलाता है शपथ? जानिए ऐसे ही कुछ जरूरी फैक्ट्स

President Election Result: राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतगणना हो रही है. जिसके बाद कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा. यहां हम राष्ट्रपति पद से जुड़ी कुछ अहम जानकारी बता रहे हैं. 

President Election Result: राष्ट्रपति को कौन दिलाता है शपथ? जानिए ऐसे ही कुछ जरूरी फैक्ट्स

President Election Result: राष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह 11 बजे दिल्ली के संसद भवन में मतगणना शुरू हो चुकी है. जिसके बाद कुछ ही घंटों बाद पता चल जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा. बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं. राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 60 फीसदी से ज्यादा वोट पड़ने के आसार हैं. ऐसे में द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी माना जा रहा है. राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान बीती 18 जुलाई को हुआ था.  

25 जुलाई को ही क्यों शपथ लेते हैं राष्ट्रपति?

सभी राज्यों से मतपत्र बुधवार को ही संसद भवन लाए जा चुके हैं. देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा. वहीं 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे. राष्ट्रपति कब शपथ लेंगे, इसके बारे में देश के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है. दरअसल 1977 में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे और उन्होंने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, उसके बाद से 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेने की परंपरा बन गई है.    

चीफ जस्टिस दिलाते हैं शपथ 

राष्ट्रपति के चुनाव और इससे जुड़े नियमों को लेकर आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं जैसे कि नए राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?  तो बता दें कि देश के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है. यदि किसी कारणवश चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए उपस्थित नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकील भी राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं. 

राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है?

राष्ट्रपति की सैलरी की बात करें तो उन्हें प्रतिमाह 5 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है. इसके अलावा कई अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं. जिनमें फ्री मेडिकल सुविधा, घर, बिजली, टेलीफोन बिल सहित अन्य भत्ते शामिल हैं. राष्ट्रपति मर्सिडीज बेंज में सफर करते हैं और उनके काफिले में 25  वाहन होते हैं. राष्ट्रपति की सुरक्षा में स्पेशल गार्ड तैनात रहते हैं, जिन्हें प्रेसीडेंशियल गार्ड कहा जाता है. 

राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं. राष्ट्रपति भवन को एडवर्ड लुटियंस और हरबर्ट बेकर ने डिजाइन किया था. राष्ट्रपति भवन 320 एकड़ में फैला है और 4 मंजिला इस भवन में कुल 340 कमरे हैं. राष्ट्रपति भवन की इमारत में मुगल गार्डन और कर्मचारियों के आवास भी हैं. 

राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्हें 1.5 लाख रुपए की पेंशन मिलती है. साथ ही रहने के लिए मुफ्त बंगला, एक मोबाइल फोन, दो फ्री लैंडलाइन फोन और लाइफटाइम फ्री इलाज की सुविधा मिलती है. 

राष्ट्रपति की शक्तियां
राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं. संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है. 

किसी अपराधी की सजा को माफ, कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है. राष्ट्रपति को मौत की सजा पाए अपराधी की सजा पर भी फैसला लेने का अधिकार है. 

भारत के चीफ जस्टिस, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के हाईकोर्ट के जजों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है. 

किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद वहां राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है. 

राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में उल्लेखनीय काम करने वाले 12 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं. 

संविधान के अनुच्छेद 75 के मुताबिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. 

देश के सभी कानून और सरकार के प्रमुख फैसले राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं. 

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