MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारिखों के ऐलान के बाद अब निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशी नामांकन और पार्टियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है.
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MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है. इसी के साथ पार्टियां अब प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर आखिरी दौर की तैयारी कर रही हैं. इस बीच चुनाव आयोग ने अहम गाइडलाइन जारी कर दी है. इसमें प्रत्याशियों के साथ ही सियासी दलों के लिए भी कुछ प्रमुख बिंदू बताए गए हैं. जिसका पालन करना अनिवार्य होगा.
प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन
- निर्वाचन के लिये प्रत्येक प्रत्याशी अधिकतम 4 फॉर्म भर सकेंगे
- प्रत्याशियों को नामांकन भरते समय 10 हजार रुपये फीस देनी होगी
- SC/ST के प्रत्याशियों लिए फीस 5 हजार रुपये होगी
- उम्मीदवार को क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी
पार्टियों के लिए गाइडलाइन
राजनीतिक दलों को समाचार पत्र और टीवी चैनल के माध्यम से क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार के चयन का आधार बताते हुए 3 अलग-अलग तारीखों में उद्घोषणा प्रकाशित करानी होगी. राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता के बारे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी.
प्रशासन के लिए गाइडलाइन
- मतदाता पर्ची का वितरण नामंकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर के बाद औऱ 13 नवंबर के पहले पूरा किया जाएगा
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा
- नियमों का पालन सभी को सही तरीके से कराना होगा
मध्य प्रदेश इलेक्शन शेड्यूल
21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा
30 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है
31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी
2 नवंबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं
17 नवंबर को मतदान होगा
3 दिसंबर को मतगणना होगी और रिजल्ट जारी होगा
कहां कब है वोटिंग
बता दें सोमवार को चुनाव आयुक्त ने पीसी कर 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान किया था. इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलांगना और मिजोरम शामिल हैं. इसमें से छत्तीसगढ़ को छोड़कर सभी जगहों पर एक ही चरण में चुनाव होगा. सीजी में पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी. वहीं, मध्य प्रदेश में 7 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर और तेलांगना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी.