शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले, बैकलॉग पदों को लेकर हुआ बड़ा ऐलान
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शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले, बैकलॉग पदों को लेकर हुआ बड़ा ऐलान

Shivraj Cabinet की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है. जबकि बैठक में कई नए प्रस्ताव भी लाए गए हैं. वहीं बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत चुनाव में मिली जीत पर खुशी जताई. 

शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले, बैकलॉग पदों को लेकर हुआ बड़ा ऐलान

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक की, जिसमें शिवराज सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है. वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली सफलता पर आभार भी व्यक्त किया और पूरी कैबिनेट टीम को बधाई दी. इसके अलावा सीएम ने प्रदेश में लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. 

कैबिनेट के अहम फैसलें

  • मध्य प्रदेश में बूस्टर डोज के अभियान को 21 जुलाई से शुरू करने का निर्णय लिया गया है
  • अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़े वर्ग और निशक्त जनों को बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष अभियान की समय सीमा बढ़ाई गई, इसकी समय सीमा एक साल तक बढ़ाई है
  • स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में थी स्टांप ड्यूटी में आज छूट दी गई है, इसे अब सिर्फ 10 रुपए कर दिया गया है 
  • राजस्व मंडल संहिता में संशोधन किया गया है, अभी एक ही व्यक्ति एकल पीठ बैठकर निर्णय करती थी, अब बेंच बिना बना दिया गया है जिसका निर्णय खंडपीठ करेगी 
  • मुरैना में अब केंद्र सरकार के द्वारा बीज फार्म स्थापित हो रहा है और जिसके लिए 885.344 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव की अनुशंसा भी कैबिनेट द्वारा की गई है
  • कृषि उपज मंडी नियम 2009 में भी प्रस्तावित संशोधन हो गया है.  

इन फैसलों को भी मिली मंजूरी 

  • दौरीसागर मध्यम परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति आज दे दी गई है. जिससे 6200 हेक्टेयर की सिंचाई होती है, इस परियोजना से 227.56 करोड़ के प्रशासकीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई है 
  • व्यवसायिक महाविद्यालय राजगढ़ में आज 73 पदों का सृजन किया गया है, इसके लिए राशि भी स्वीकृत की गई है
  • मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर के सुरक्षा संचालन के स्थापना के संबंध में कैबिनेट से स्वीकृति दे दी गई है 
  • चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पीजी सीट की वृद्धि के लिए कैबिनेट ने सहमति दी है, 134 सीटों की विधि के लिए 116.91 करोड रुपए की स्वीकृति जारी की गई है

मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 में संशोधन किया गया है, अब इसमें ई-बीडिंग का प्रावधान किया है. पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत इसमें बदलाव किया गया है. जिसमें अब शुल्क में छूट, किश्तों में भुगतान नवीन प्रावधान शामिल होंगे. 

खनिज विभाग में भी संसोधन 
वहीं जिला खनिज प्रतिष्ठा नियम 2016 में भी संशोधन किए गए हैं, इसमें गवर्निंग काउंसिल मैनेजमेंट कमिटी के चेयरमैन के रूप में अभी प्रभारी मंत्री होते थे अब इसमें कलेक्टरों को भी शामिल किया जाएगा. इसके अलावा खनिज विभाग की जो समिति बनी है उसमें सांसद विधायक भी सदस्य होंगे.

ग्वालियर को भी मिली सौगात 
वहीं ग्वालियर के चिकित्सा महाविद्यालय में 1000 बिस्तर के निर्माण के संबंध में आज पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है. अब पंद्रह सौ बेड का लाभ ग्वालियर के लोगों मिलेगा. जिससे इलाज में आसानी होगी. जिसका काम पूर्णता की तरफ है. वहीं सिकल सेल एनीमिया के लिए भी नई योजना को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है इसकी राशि को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. 

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