सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज, वकील ने 52 किलो सोने पर किया बड़ा दावा
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सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज, वकील ने 52 किलो सोने पर किया बड़ा दावा

Saurabh Sharma: आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की तरफ से दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया है. 

सौरभ शर्मा की जमानत याचिका खारिज

सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को भोपाल कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है. सौरभ के वकील ने कल ही याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई आज होनी थी, लेकिन वकील के अनुरोध पर भोपाल कोर्ट में कल ही याचिका पर सुनवाई हुई, जिसे जज ने खारिज कर दिया है. हालांकि सौरभ के वकील का कहना है कि भोपाल में जिस कार से 52 करोड़ का सोना मिला है, उससे सौरभ शर्मा का कुछ भी लेना-देना नहीं है. बता दें कि सौरभ शर्मा के देश से बाहर होने की जानकारी आई है, जिसके चलते उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी कर दिया गया है. 

भोपाल कोर्ट ने नहीं दी अग्रिम जमानत 

लोकायुक्त और इनकम टेक्स के छापें के सात दिन बाद सौरभ शर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए भोपाल कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सौरभ के वकील ने दलील दी थी कि आरोपी लोकसेवक नहीं है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत दी जाए, लेकिन जज ने आदेश में उसे लोकसेवक ही माना है, ऐसे में लोकसेवक रहते हुए अवैध संपत्ति बनाना अपराध है, ऐसे में जज की तरफ से उसे अग्रिम जमानत नहीं दी गई है. सौरभ शर्मा के फिलहाल दुबई में होने की जानकारी सामने आई है, ऐसे में अब उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उस पर शिंकजा और तेजी से कसता जा रहा है. हालांकि सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर ने लोकायुक्त की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे, उनका कहना है कि सौरभ लोकसेवक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसके घर पर लोकायुक्त ने छापा मारा, ऐसे में यह कार्रवाई गलत है. 

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वहीं सौरभ शर्मा के वकील का दावा है कि जो 52 किलो सोना और नगदी कार में पकड़े गए हैं, उससे भी सौरभ शर्मा का लेना देना नहीं है, ऐसे में वकील का कहना था कि सौरभ को अग्रिम जमानत का फायदा मिले ताकि वह पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रख सके, सौरभ के वकील ने यह भी दावा किया कि वह जांच में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है. लेकिन वकील की सभी दलीलों को खारिज करते हुए जज ने सौरभ शर्मा को जमानत देने से इंकार कर दिया. 

19 दिसंबर को मारा था छापा 

बता दें कि परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर पर लोकायुक्त और इनकम टेक्स ने 19 दिसंबर को छापा मारा था, जहां उसके घर से करोड़ों की संपत्ति मिली थी, लोकायुक्त को 2.95 करोड़ रुपए कैश के साथ बड़ी संख्या में चांदी और सोना मिला था, इसके अलावा कई प्रापर्टी के दस्तावेज मिले थे. बता दें कि यह पूरा मामला चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि सौरभ शर्मा के केस में हर दिन कई बड़े खुलासे हो रहे हैं. 

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