MP News: भिंड में इस शिक्षक की थी तीसरी संतान! चली गई सरकारी नौकरी,जानिए पूरा मामला?
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MP News: भिंड में इस शिक्षक की थी तीसरी संतान! चली गई सरकारी नौकरी,जानिए पूरा मामला?

Bhind News: मध्य प्रदेश के भिंड में अमायन सीएम राइज स्कूल के एक शिक्षक को नियुक्ति के दौरान अपने तीसरे बच्चे के जन्म को छिपाने और झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के आरोप में सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है.

Bhind CM Rise School Teacher Lost Job

Bhind CM Rise School Teacher Lost Job: मध्य प्रदेश (MP News) भिंड (Bhind News) के अमायन सीएम राइज स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक को तीसरी संतान पैदा होने पर सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. ये कार्रवाई शिक्षक गणेश शर्मा द्वारा नियुक्ति के बाद तीसरी संतान होने की जानकारी छिपाने और ग़लत दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति लेने को लेकर की गई है. शिक्षक की नियुक्ति चार महीने पहले ही 30 मार्च को हुई थी.

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चार माह पहले ही मिली थी नियुक्ति
भिंड के अमायन में पदस्थ शिक्षक गणेश प्रसाद शर्मा शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2834 रैंक हासिल की थी और उनकी नियुक्ति अंग्रेज़ी विषय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर भिंड ज़िले के अमायन शासकीय सीएम राइज स्कूल में 30 मार्च 2023 को की गई थी.

तीसरी संतान की सम्बंध में जानकारी छिपाने की शिकायत
मामले में मोड़ तब आया जब भिंड ज़िला शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्वालियर संभाग के लोक शिक्षण विभाग के संयुक्त संचालक के पास शिक्षक गणेश प्रसाद शर्मा के खिलाफ नियुक्ति के बाद तीसरी संतान पैदा होने के संबंध में कार्रवाई के लिए पत्राचार किया गया. 2001 से ही मध्यप्रदेश में शासकीय सेवकों के लिए नियुक्ति के बाद दो से अधिक संतान पर रोक का प्रावधान है. ऐसे में शिक्षक गणेश शर्मा की नियुक्ति को निष्क्रिय किए जाने के संबंध में जांच प्रतिवेदन दिया गया था.

इस मामले की जांच लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग के सहायक संचालक दीपक कुमार पांडेय द्वारा कराई गई. जिसमें इस प्रकरण के संबंध में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य में तीसरे बच्चे के पैदा होने की बात सत्य पाई गई. जिसे ख़ुद गणेश शर्मा ने भी स्वीकार किया. जिसके बाद उनकी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं. साथ ही इस मामले में शिक्षक के ऊपर FIR कराने के संबंध में पुलिस अधीक्षक से पत्राचार किया गया है. इस मामले में जब बर्खास्त शिक्षक गणेश प्रसाद शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यह पूरी कार्रवाई द्वेष भावना के तहत कराई गई है. जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि मेरी जानकारी में ज़िले में कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनके तीन बच्चे हैं तो अंदाजा लगाइए कि ज़िले में कितने सरकारी कर्मचारी ऐसे होंगे,लेकिन मेरे मामले में टारगेट कर तथ्यों को छिपाकर कार्रवाई की गई है.

जांचकर्त्ताओं ने गोदनामा अस्वीकार किया
गणेश शर्मा पर हुई कार्रवाई के संबंध में अपनी सफ़ाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके घर के सामने रहने वाले महावीर शर्मा ने द्वेष भावना के चलते एक तीसरे व्यक्ति द्वारा शिकायत कराई थी, लेकिन बाद में उस व्यक्ति ने अपनी शिकायत वापस भी ले ली थी, लेकिन मुझे टारगेट कर उसके बाद भी आनन फ़ानन में कार्रवाई की गई. इस जांच के संबंध में मुझसे कोई दस्तावेज नहीं लिए गए. जब मैंने बच्चे का क़ानूनी गोदनामा प्रस्तुत किया तो उसे अमान्य करार कर दिया गया और बिना मेरी सहमति तीसरे बच्चे की स्वीकृति बता दिया गया. उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को मुझे बयान के लिए बुलाया गया और 2 अगस्त को नियुक्ति बर्ख़ास्तगी के आदेश जारी हो गए हैं. ऐसे में सरकारी प्रकरण में किसी भी जांच में इतनी जल्दी आदेश कभी आए हैं. जितनी जल्दी मुझ पर कार्रवाई हुई है. ऐसे में आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिना शिकायत, बिना सहमति, बिना तीसरे बच्चे की स्वीकृति कार्रवाई किए जाने का क्या अर्थ है?

क़ानूनन सिर्फ़ दो ही बच्चों का पिता है शिक्षक
शिक्षक गणेश प्रसाद शर्मा ने बताया कि उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में दी थी तब उनके दो बच्चे थे ,लेकिन नियुक्ति अभी मार्च 2023 में दी गई है. ये शासन की लेटलतीफ़ी है,डेढ़ वर्ष पूर्व उन्हें तीसरा बच्चा हुआ, लेकिन उनकी पत्नी की बहन ने उस बच्चे को संतान ना होने के चलते क़ानूनी प्रक्रिया के तहत गोद ले लिया था. क़ानूनी रूप से और सामाजिक रूप से उनके सिर्फ़ दो ही बच्चे हैं,अब वे इस संबंध में न्यायालय मे आगे की लड़ाई लड़ेंगे. यहां ज़िम्मेदारों ने कार्रवाई के नाम पर नियमों का दुरुपयोग किया है, नहीं डीपीसीसी व्योमकेश शर्मा का कहना है कि शिक्षक के बर्ख़ास्तगी की जानकारी उनके कार्यालय को है ,लेकिन उनका हाल ही में ट्रांसफ़र होकर आये हैं, वह शिक्षक की बर्ख़ास्तगी की पूरी जानकारी मांगा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में सीएम राइस के शिक्षक को बर्खास्त किया गया है.

रिपोर्ट: प्रदीप शर्मा(भिंड)

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