MP Assembly Election 2023 में करनी है वोटिंग..? तो जल्द करा लें ये काम, चुनाव आयोग ने दी तारीख
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MP Assembly Election 2023 में करनी है वोटिंग..? तो जल्द करा लें ये काम, चुनाव आयोग ने दी तारीख

MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) में साल 2023 के अंत में होने वाले चुनाव के लिए आयोग (Election Commission) पूरी तरह तैयार है. इसके लिए अंतिम मतदाता सूची (Voter List)  का प्रकाशन 4 अक्टूबर को होगा. इससे पहले 31 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे.

MP Assembly Election 2023 में करनी है वोटिंग..? तो जल्द करा लें ये काम, चुनाव आयोग ने दी तारीख

MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) विधानसभा चुनाव (Vidhan Sabha Chunav) के लिए निर्वाचन आयोग (Election Commission) पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने की तैयारियां तेज हो गईं है. लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. बैठकों में कई निर्देश भी दिए जा रहे हैं. इस बीच खबर आई है कि प्रदेश में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा. इससे पगले अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे.

मतदाता सूची को लेकर नया नियम
इस बार आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची में पारदर्शिता लाने के लिए इस बार इसे पढ़ा जाएगा. द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पहली बार ये पहल की जा रही है. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान सेक्टर ऑफिसर मतदाता सूची का वाचन करेंगे. इस दौरान सभी बीएलओ भी मौजूद रहेंगे. ये अभियान 3 से 10 अगस्त तक चलेगा.

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अभियान से होगा भौतिक सत्यापन
आयोग ने सूची से कमी को हटाने के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया है. इसमें 3 से 10 अगस्त तक घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा. हालांकि, ये सत्यापन उन घरों में होगा जहां 6 से ज्यादा मतदाता हैं. इसके साथ ही शनिवार-रविवार को विशेष शिविर लगेंगे.

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विशेष अभियान में होंगे ये काम
2 अगस्त को प्रदेश के सभी 64 हजार 100 मतदान केंद्रों और जिला मुख्यालयों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा. 2 से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट में संशोधन, मृत मतदाता और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे. उसके बाद 22 सितंबर तक इनका निराकरण कर 4 अक्टूबर को सूची का प्रकाशन होगा.

ये पहले दे सकते हैं आवेदन
आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, जो मतदाता 01 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे हैं. उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अग्रिम रूप से लिया जाएगा. उन्होंने 31 अगस्त तक मिले आवेदन देना होगा. इनका निराकरण 22 सितंबर 2023 तक होगा और अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को होगा.

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