MP में कुत्ता-बिल्ली पालने पर हर साल लगेंगे इतने रुपये, गाय-बैल के लिए भी लाइसेंस जरूरी
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MP में कुत्ता-बिल्ली पालने पर हर साल लगेंगे इतने रुपये, गाय-बैल के लिए भी लाइसेंस जरूरी

अगर आप भी घर में पशु जैसे कुत्ता, बैल, गाय, भेड़-बकरी पालने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. दरसअसल अब आपको इसके लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी,क्योंकि प्रदेश में अब गाय-बैल पालने के लिए सालाना फीस लगेगी.

सांकेतिक फोटो

आकाश द्विवेदी/ भोपाल: अगर आप भी घर में पशु जैसे कुत्ता, बैल, गाय, भेड़-बकरी पालने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. दरसअसल अब आपको इसके लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी,क्योंकि प्रदेश में अब गाय-बैल पालने के लिए सालाना फीस लगेगी. इसके साथ ही कुत्ता-बिल्ली, भेड़-बकरी समेत कई अन्य पशु पालने पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. सभी के लिए अलग-अलग शुल्क तय किए गए है.

बता दें कि अभी ये नियम सिर्फ शहरी इलाकों में लागू होगा. इसमें पशु पालकों को हर पशु का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. 

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कितने रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन
बता दें कि गाय-बैल का रजिस्ट्रेशन 200 रुपये में होगा. जिसमें हर साल 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण होगा. वहीं डॉग और बिल्ली का रजिस्ट्रेशन 150 रुपये में होगा. इसके रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करवाने पर 50 रुपये का शुल्क लगेगा. रजिस्ट्रेशन करवाते समय पशु के खाना पानी, रखने की जगह मल निष्कासन की व्यवस्था की जानकारी भी देनी होगी.

पैनाल्टी भी लगेगी 
वहीं विभाग के मुताबिक अगर तय समयसीमा में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ पैनाल्टी का प्रावधान भी देना होगा. पशु मालिक को रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान पशु चिकित्सक का सर्टिफिकेट भी देना होगा. इसमें बताना होगा कि पशु को कोई संक्रामक रोग नहीं है.

कांजी हाउस में भी लगेंगे पैसे
वहीं ब्रांडिंग या बिना ब्रांडिंग वाले पशु यदि सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर घूमते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें नगर निगम कांजी हाउस में ले जाएगा. पशुओं को कांजी हाउस से छुड़ाने के लिए भी शुल्क देना होगा.
यदि कोई ब्रांडेड पशु दो बार से ज्यादा आवारा घूमते हुए पाया गया तो नगर निगम उसे जब्त भी कर सकता है. पशुओं के खतरनाक होने की स्थिति में पशु स्वामी को जारी किया जाएगा नोटिस. नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने राजपत्र में ये सूचना प्रकाशित कर दी है..

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