दिग्विजय सिंह की भोपाल जिला कोर्ट में आज पेशी, BJP अध्यक्ष वीडी शर्मा को व्यापमं में बिचौलिया बताया था...
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दिग्विजय सिंह की भोपाल जिला कोर्ट में आज पेशी, BJP अध्यक्ष वीडी शर्मा को व्यापमं में बिचौलिया बताया था...

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (Digvijay singh) आज यानी शु्क्रवार को भोपाल की जिला अदालत में पेश हो सकते हैं. दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (Bjp President) ने उनके खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा दर्ज कर रखा है.

दिग्विजय सिंह की भोपाल जिला कोर्ट में आज पेशी, BJP अध्यक्ष वीडी शर्मा को व्यापमं में बिचौलिया बताया था...

भोपाल: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (Digvijay singh) आज यानी शु्क्रवार को भोपाल की जिला अदालत में पेश हो सकते हैं. दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (Bjp President) ने उनके खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा दर्ज कर रखा है. जिसमें पूर्व सीएम को कोर्ट के सामने अपने बयान 3 फरवरी को दर्ज कराने हैं.

बता दें कि 11 जनवरी को दिग्विजय सिंह कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे, उनके वकील ने कोर्ट में कहा था कि न्यायालय से उन्हें कोई आदेश नहीं मिला इस वजह से वो पेश नहीं हो पाए. तब कोर्ट ने आज यानी 3 फरवरी की तारीख दी है. अब आज देखना होगा कि क्या दिग्विजय सिंह कोर्ट के सामने पेश होते भी हैं या नहीं..

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जानिए क्या है पूरा मामला
भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने मानहानि मामले में कोर्ट में बताया था कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा ABVP के महामंत्री रहे हैं. उनके द्वारा व्यापमं घोटाले (Vypam ghotala) में बिचौलिए का काम किया है. इसे आम लोगों के द्वारा पढ़ा गया है. जिससे उनकी छवि आम लोगों में धूमिल हुई है. जिससे व्यथित होकर उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर किया है. आपको बता दें कि कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज किया है.

आरएसएस के मामले में जमानत पर दिग्विजय
 दिग्विजय सिंह ने भिंड में एक राजनीतिक कार्यक्रम में 31 अगस्त 2019 को पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था. उनके इस बयान के खिलाफ ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय में मामला दर्ज किया गया था. हालांकि उनको 24 सितंबर 2022 को जमानत मिल गई.

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