क्या है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ? जानिए कौन उठा सकते हैं फायदा
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क्या है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ? जानिए कौन उठा सकते हैं फायदा

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2022 का शुभारंभ किया है. इसके तहत सरकार कई हिस्सों में ₹25000 की राशि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं की शादी हेतु वितिरित करेगी. यहां जानिए योजना के बारे में सबकुछ.

क्या है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ? जानिए कौन उठा सकते हैं फायदा

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2022 का शुभारंभ किया है. यह योजना में आर्थिक रूप से कमजोर यानी मुख्तौर पर गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी जरूरतमंद परिवार की कन्या के विवाह पर मदद के लिए  शुरु की गई है.  सरकार कई हिस्सों में ₹25000 की राशि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं की शादी हेतु वितिरित करेगी ताकि जो लोग शादी का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े.

दहेज पर शिकंजा , फिजूलखर्ची पर लगेगी रोक
सरकार ने इस योजना को शुरु करके एक तीर से कई निशाने साधे हैं. इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाले फिजूलखर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना है. इससे सामूहिक विवाहों के आयोजन को भी बढ़ावा मिलेगा और गरीब परिवारों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचेगा जिसे वे अन्य जरुरी कामों में इस्तेमाल कर सकेंगे. विवाहों में दहेज के लेन-देन पर भी रोकथाम लगेगी इससे लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा.

इस प्रकार मिलेगी सहायता
योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000/- रूपये की राशि मिलेगी. इसमें से वर-वधु हेतु श्रृंगार सामग्री पर राशि 5,000/- रूपये, अन्य उपहार सामग्री पर राशि 14,000/- रूपये, वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप में राशि 1,000/- रूपये तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि 5,000/-रूपये तक व्यय की जा सकती है. राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत विधवा/अनाथ/निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया गया है. 

योजना का फायदा उठाने के लिए पात्रता
प्रत्येक परिवार से केवल 2 कन्याएं ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं. इसके अलावा कन्या की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए. इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन भी करवाया जाने का प्रावधान है. छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी बालिकाएं ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हेतु आवेदन करने के पात्र होगी.

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