युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा रही थी 2 बच्चों की मां, कोर्ट में खुद ही फंसी, एक झूठ ने खोली सच्चाई
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युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा रही थी 2 बच्चों की मां, कोर्ट में खुद ही फंसी, एक झूठ ने खोली सच्चाई

Madhya Pradesh News: ग्वालियर से सामने दुष्कर्म के मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब पीड़ित महिला खुद आरोपी साबित हो गई. कोर्ट ने आरोपी युवक को जमानत दे दी. अब महिला पर ही नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जाएगा. 

 युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा रही थी 2 बच्चों की मां, कोर्ट में खुद ही फंसी, एक झूठ ने खोली सच्चाई

MP NEWS: मध्यप्रदेश के ग्वालियर से रविवार को एक अनोखा मामला सामने आया. दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 दिन के बाद जमानत दे दी. यही नहीं आरोप लगाने वाली महिला के ऊपर केस दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है. मामला ग्वालियर जिले के घाटीगांव का है. यहां एक शादीशुदा महिला और दो बच्चों की मां ने युवक पर शादी का झांसा देकर 8 साल तक दुष्कर्म करने के आरोप लगाया. पुलिस में शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि कोर्ट ने आरोपी युवक को खुद पीड़ित माना गया.  

आरोपी के वकील ने कहा है कि वे जल्द ही महिला के खिलाफ नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराएंगे. दरअसल, महिला  23 जुलाई को घाटीगांव थाने गई. जहां पर उसने एक लड़के पर  8 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया. महिला की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने उसी दिन युवक को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया. 

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आरोपी ने जिला न्यायालय का गेट खटखटाया
जेल में बंद आरोपी ने जमानत के लिए जिला न्यायालय का रुख किया. आरोपी ने जिला न्यायालय मे आवेदन दिया. जिस पर सुनवाई हुई. जिला न्यायालय में आरोपी युवक के वकील ने उसे निर्दोष साबित करने के लिए कई तथ्य रखे. वकील ने बताया कि महिला ने 8 साल से  दुष्कर्म करने के आरोप लगाए. यानी कि 2016 से उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया जा रहा है. लेकिन आरोपी की उम्र उस समय केवल 15 साल थी. वह नाबालिग था. अब युवक 23 साल का है. 

महिला के आरोपों को बेबुनियाद कहा 
वकील ने आगे की सुनवाई में कहा कि 2016 में महिला की उम्र 27 साल थी और दो बच्चों की मां थीं. उसका अपने पहले पति से तलाक भी नहीं हुआ था. ऐसे में महिला का ये आरोप है कि उसे शादी का झांसा देकर युवक ने 8 साल तक दुष्कर्म का शिकार बनाया है. इन आरोपों को वकील बेबुनियाद बताते हैं. 

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आरोपी के वकील पर कोर्ट सहमत
इस मामले में  कोर्ट ने वकील के तर्कों पर सहमति जताई और आरोपी युवक को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये. अब युवक के वकील का कहना है कि उनके क्लाइंट का शोषण हुआ है, क्योंकि जिस समय की घटना महिला बता रही है उस समय वो 27 साल की थीं.  इसलिए ये महिला खुद ही उत्पीड़न की दोषी हैं. इसलिए वे  महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे.

ग्वालियर से करतार सिंह राजपूत की रिपोर्ट

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