FIR Against Richa Jogi: पूर्व CM के परिवार पर जंजाल! बहू ऋचा जोगी के खिलाफ दर्ज हुआ केस, जानें पूरा मामला
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FIR Against Richa Jogi: पूर्व CM के परिवार पर जंजाल! बहू ऋचा जोगी के खिलाफ दर्ज हुआ केस, जानें पूरा मामला

FIR Against Richa Jogi on fake caste certificate case: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू रिचा जोगी के खिलाफ FIR दर्द की गई है. ये रिपोर्ट मुंगेली थाने में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में दर्ज की गई है.

FIR Against Richa Jogi: पूर्व CM के परिवार पर जंजाल! बहू ऋचा जोगी के खिलाफ दर्ज हुआ केस, जानें पूरा मामला

FIR Against Richa Jogi: मुंगेली। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी ( Ajeet jogi ) के परिवार की मुस्किलें बढ़ती जा रही हैं. फर्जी जाति प्रमाण पत्र (fake caste certificate) के मामले में उनकी बहू रिचा जोगी के खिलाफ FIR दर्ज की है. रिपोर्ट सामाजिक परिस्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत मुंगेली सिटी कोतवाली ( Mungeli City Kotwali ) में दर्ज किया गया है. मरवाही उपचुनाव से पहले उनकी जाति पर विवाद होने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया था.

यहां दर्ज हुआ मामला
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ( jccj ) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ( Amit Jogi ) की पत्नी ऋचा जोगी के खिलाफ सहायक आयुक्त एलआर कुर्रे ( LR Kurre ) की रिपोर्ट के आधार पर मुंगेली के सिटी कोतवाली अपराध दर्ज किया गया है. शिकायत में बताया गया है कि ऋचा रुपाली साधु (शादी से पहले का नाम) ने अवैध रूप से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाकर उसे उपयोग कर रही हैं.

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2021 में प्रमाण पत्र को बताया गया था फर्जी
ऋचा जोगी के लिए मुंगेली के पेंड्री डी गांव से अनुसूचित जनजाति ( scheduled tribe ) का प्रमाणपत्र जारी हुआ था. इस मामले में शिकायत आने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति 23 जून 2021 को रिपोर्ट दाखिल की थी. इसमें बताया गया था कि ऋचा ने प्रमाणपत्र को अवैध रूप से बनवाया है. इसी के साथ छानबीन समिति ने मुंगेली के जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किय था.

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चुनाव लड़ने पर लग गया था प्रतिबंध
ऋचा जोगी ने अपने इसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर 2020 में मरवाही उपचुनाव ( marwahi bypoll ) के लिए नामांकन दाखिल किया था. इसके बाद तत्कालीन कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने उनके नामांकन को खारिज कर दिया था और उन्हें मरवाही आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया दिया था.

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