CG Unemployment Allowance: छत्तीसगढ़ में इस दिन से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, जानिए कैसे करना है आवेदन?
Advertisement

CG Unemployment Allowance: छत्तीसगढ़ में इस दिन से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, जानिए कैसे करना है आवेदन?

Chhattisgarh Unemployment Allowance: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने को लेकर बेरोजगार युवाओं की उम्मीदें बढ़ी हैं. छत्तीसगढ़ के युवाओं में खुशी का माहौल है. ऐसे में आइए जानते हैं यह कब से मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या है इसे पाने की योग्यता?

CG Unemployment Allowance: छत्तीसगढ़ में इस दिन से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, जानिए कैसे करना है आवेदन?

CG Government Issued Order For Unemployment Allowance: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने  बजट सत्र (budget session) के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का एलान (announce) किया था. बता दें कि यह आदेश भूपेश सरकार (bhupesh sarkar) ने 6 मार्च को जारी किया है. इसके बाद से इस पर काम भी शुरू हो गए हैं. इसके तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं अप्रैल महीने से ही बेरोजागारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा. आइए जानते हैं इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन और कौन कौन ले सकता है इसका लाभ.

1 अप्रैल से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
रोजगार विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 1 अप्रैल से देगी. इसके लिए सरकार की तरफ से स्वीकृति मिलने के बाद आदेश भी जारी हो गया है बता दें कि इस योजना के पात्र बेरोजगार युवओं को सरकार द्वारा हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिए जाएंगे. 

बेरोजगारी भत्ते के लिए क्या है पात्रता?
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए युवक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है. युवक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. साथ ही उनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूतम 12वीं पास होना चाहिए. आवेदक के परिवार की आय 2 लाख 50 हजार से अधिक सलाना नहीं होना चाहिए. इस योजना के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवा को एक साल के लिए भत्ता मिलेगा. नौकरी न मिलने की स्थिति में इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है. हालांकि इस योजना का लाभ किसी भी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 2 साल से अधिक अवधि तक नहीं मिलेगा. 

जानिए कैसे करना है आवेदन
बेरोजगारी भत्ते की पूरी जानकारी रोजगार विभाग पंचायत विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइड पर होगी. ग्रामीण इलाके में जनपद पंचायत, शहरी इलाके में नगर पालिका या नगर निगम में आवेदन किए जाएंगे. नगरीय निकाय या ग्रामीण संस्थाओं द्वारा परीक्षण किया जाएगा कि आप इसके लाभ के पात्र हैं या नहीं. जिन आवेदकों को स्वीकृत्ति मिल जाएगी, उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा हर माह 25,00 रुपये दिए जाएंगे. 

इन लोगों का बंद कर दिया जाएगा भत्ता

बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने वाले बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने के बाद इस बात की जानकारी देनी होगी.ताकि बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाए. वहीं इस योजना का लाभ ले रहे लोगों का हर 6 महीने के बाद जांच किया जाएगा, ताकि इनकी कहीं नौकरी तो नहीं लग गई. इसके अलावा सरकार द्वारा भत्ता स्वरोजगार के लिए कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी. यदि वो ट्रेनिंग में जाने से मना करते हैं तो उनका भत्ता बंद कर दिया जाएगा. 

ये भी पढ़ेंः Corona Cases in MP: मध्यप्रदेश में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, 47 लोग संक्रमित, जानिए कहां कितने मरीज?

Trending news