कवर्धा एक्सीडेंट मामले में HC ने राज्य सरकार और NHAI से मांगा जवाब, रिपोर्ट पेश करने दिया इतना समय
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कवर्धा एक्सीडेंट मामले में HC ने राज्य सरकार और NHAI से मांगा जवाब, रिपोर्ट पेश करने दिया इतना समय

Chhttisagrh News: कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक दर्दनाक हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी. अब इस मामले को हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉर्टी से जवाब मांगा है. रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट ने 26 जून तक का समय दिया है. 

कवर्धा एक्सीडेंट मामले में HC ने राज्य सरकार और NHAI से मांगा जवाब, रिपोर्ट पेश करने दिया इतना समय

Chhttisagrh News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉर्टी (NHAI) से जवाब मांगा है. हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार शपथ पत्र में बताएं कि वह सड़क हादसे रोकने के लिए क्या कर रही है. चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान सभी पक्षकारों को 26 जून तक जवाब पेश करने का समय दिया गया है.

जनहित याचिका पर शुरू हुई सुनवाई
कवर्धा जिले के कुकदुर क्षेत्र में कुछ दिनों पहले एक सड़क हादसा हो गया था. पिकअप वाहन पलटने से तेंदुपत्ता तोड़कर वापस आ रहे 19 लोगों की मौत हो गई थी. अब इस मामले में हाई कोर्ट ने स्वत:संज्ञान लिया है. एक जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू करते हुए चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉर्टी (NHAI) से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि सड़क हादसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कितना अमल हुआ इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें. ये रिपोर्ट 26 जून तक सभी पक्षकारों को देना है.

26 जून को होगी अगली सुनवाई
कवर्धा में हुए सड़क हादसे में 19 मौतों को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने जनहित याचिका माना है. मामले को लेकर डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन और राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन (NHAI) सहित सभी पक्षकारों को शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है. साथ ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उस पर अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए. मामले में अब अगली सुनवाई 26 जून को होगी.

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राज्य सरकार से मांगा जवाब
शुक्रवार को इस केस की प्रारंभिक सुनवाई हुई. इस दौरान चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कहा कि जिस तरह से पिकअप में इतने लोगों को बैठाया गया था और वह पलट गई, यह गंभीर घटना है. इस तरह के हादसे रोकने के लिए राज्य शासन, NHIA, परिवहन विभाग और कलेक्टर सहित पक्षकार क्या उपाय कर सकते हैं, इस पर शपथ पत्र दें. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा है कि देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइड लाइन जारी की है, राज्य शासन ने उस पर क्या कार्रवाई की है, उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें.

बता दें, कि 20 मई को कवर्धा जिले में कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहपानी के पास हुए भीषण हादसे में तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप पलट कर खाई में गिर गई थी. इस हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि  चार घायलों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था. घटना में 10 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है. 

इनपुट- बिलासपुर से शैलेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट, ZEE मीडिया

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