Delhi News: यौन शोषण के आरोप में घिरे बृजभूषण सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी से पहले अंतरिम जमानत
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Delhi News: यौन शोषण के आरोप में घिरे बृजभूषण सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी से पहले अंतरिम जमानत

Brij Bhushan Sharan Singh: WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई. 

 

Delhi News: यौन शोषण के आरोप में घिरे बृजभूषण सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी से पहले अंतरिम जमानत

Wrestlers Sexual Harassment Case: महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में घिरे WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट में दोनों आरोपियों ने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. वहीं इस मामले में बृजभूषण के वकील द्वारा मीडिया रिपोर्टिंग  बैन करने की मांग पर कोर्ट ने HC जाने की सलाद दी. 

07 जुलाई को हुई सुनवाई
महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी, जिसमें बृजभूषण के साथ WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी आरोपी बनाया गया था. इस चार्जशीट में पुलिस ने महिला पहलवानों के बयान को अहम माना था. जिसके बाद कोर्ट ने 18 जुलाई को बृजभूषण और विनोद तोमर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. 

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राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन पेश हुए, इस दौरान उन्होंने धाराओं का जिक्र किया, जिनके तहत बृजभूषण के खिलाफ केस दर्ज है.दरअसल, बृजभूषण के खिलाफ IPC की धारा 354, 354ए और 354 डी के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें अधिकतम 5 साल तक की सजा हो सकती है. 

दिल्ली पुलिस ने किया जमानत का विरोध
बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को कोर्ट ने  दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसे वकील के अनुरोध के बाद एक दिन और बढ़ा दिया गया. वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से बृजभूषण की जमानत का विरोध किया गया. सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि ये गवाहों को प्रभावित कर सकते है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी. 

मीडिया रिपोर्टिंग बैन करने की मांग 
कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के वकील की तरफ से मीडिया रिपोर्टिंग को बैन करने की भी मांग की गई, जिस पर कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया. 

 

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