Budget 2024: 12- 15 लाख की कमाई पर 20% टैक्स, इन योजनाओं में निवेश करके बचाएं
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Budget 2024: 12- 15 लाख की कमाई पर 20% टैक्स, इन योजनाओं में निवेश करके बचाएं

Budget 2024 Tax Slab: टैक्स बचाने के लिए आप EPF, PPF, नेशनल सेविंग्स सर्टिफ‍िकेट, इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग्स स्‍कीम, सुकन्‍या समृद्धि योजना, FD, नेशनल पेंशन सिस्‍टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा होम लोन और मेडिकल पॉलिसी लेने पर भी टैक्स में छूट मिलती है.

Budget 2024: 12- 15 लाख की कमाई पर 20% टैक्स, इन योजनाओं में निवेश करके बचाएं

Budget 2024 Tax Slab: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश कर दिया है. इसमें गरीब, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है.स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. इससे 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं 15 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी टैक्स देना होगा. 

3 लाख से 7 लाख की कमाई पर 5% टैक्स
न्यू टैक्स रिजीम में 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा. 7 से 10 लाख की कमाई पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा. 12 से 15 लाख रुपये सालाना कमाने वाले लोगों को 20 फीसदी टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा. वहीं 15 लाख से ज्यादा की आय वालों को 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा. 

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स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन में बदलाव
केंद्र सरकार ने बजट में स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन में बदलाव किया है. इससे पहले साल 2018 और 2019 में स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन में बदलाव किया गया था. 2019 के बाद से स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन में कोई बदलाव नहीं किया गया था. साल  2018 के बजट में स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 40,000 रुपये सालाना किया गया था, जिसे 2019 के बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया. अब साल 2024 के बजट में स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन में बदलाव करते हुए इसे 75 हजार कर दिया है. 

इन योजनाओं में निवेश करके बचा सकते हैं टैक्स

इन योजनाओं में निवेश करें
टैक्स बचाने के लिए आप EPF, PPF, नेशनल सेविंग्स सर्टिफ‍िकेट, इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग्स स्‍कीम, सुकन्‍या समृद्धि योजना, FD, नेशनल पेंशन सिस्‍टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम में निवेश कर सकते हैं. इनमें निवेश करने से आपको टैक्स में छूट मिलेगी. 

होम लोन
होन लोन लेने पर भी टैक्स में छूट मिलती है. होम लोन में लगने वाले ब्याज पर आप टैक्स में छूट ले सकते हैं. दरअसल, इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत एक वित्त वर्ष में 2 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट ले सकते हैं.

मेडिकल पॉलिसी 
मेडिकल पॉलिसी लेकर भी आप टैक्स बचा सकते हैं. सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर टैक्स बचा सकते हैं. इसके लिए पत्नी, बच्चे या  फिर माता पिता के नाम हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए.