Swati Maliwal: स्वाति का बयान, मेडिकल रिपोर्ट और CCTV...विभव कुमार के खिलाफ आज पेश होगी चार्जशीट
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Swati Maliwal: स्वाति का बयान, मेडिकल रिपोर्ट और CCTV...विभव कुमार के खिलाफ आज पेश होगी चार्जशीट

Swati Maliwal assault case: स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार के खिलाफ आज दिल्ली पुलिस चार्जशीट पेश कर सकती है. मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस 1 हजार पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट पेश करेगी.

Swati Maliwal: स्वाति का बयान, मेडिकल रिपोर्ट और CCTV...विभव कुमार के खिलाफ आज पेश होगी चार्जशीट

Swati Maliwal assault case: AAP सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया गया था. इस मामले में आज दिल्ली पुलिस कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी. मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस तीस हजारी कोर्ट में 1,000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट पेश कर सकती है. 

क्या है पूरा मामला
13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला सामने आया था. AAP सांसद स्वाति मालीवाल ने CM अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल, बिभव कुमार जेल में हैं. आज इस मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी. 

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पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में स्वाति मालीवाल का मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया 164 का बयान शामिल होगा. दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास में मौजूद सुरक्षाकर्मियों के बयान लिए थे, कुछ स्टाफ के बयान भी लिए थे जिसे चार्जशीट में शामिल किया जा सकता है. पुलिस ने सीएम आवास के एंट्री-एग्जिट गेट के सीसीटीवी को भी सीज किया था. इसके अलावा स्वाति मालीवाल का मेडिकल भी करवाया गया, जिसमें चोट लगने की पुष्टि हुई थी.चार्जशीट में मेडिकल रिपोर्ट का भी जिक्र होगा. 

मुंबई भी लेकर गई दिल्ली पुलिस
बिभव कुमार को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनका फोन भी सीज कर लिया था. यही नहीं पुलिस बिभव को उनके मोबाइल फोन से कथित रूप से डिलीट किये गये डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए दो बार मुंबई भी लेकर गई थी. 

इन धाराओं के तहत दर्ज हुई FIR
स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने बिभ कुमार के खिलाफ IPC की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकना), 345बी (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (किसी शब्द, हाव-भाव या वस्तु के प्रयोग से महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है. 

Input- Neeraj Kumar Gaur