अनुराग अग्रवाल नामांकन के लिए आने के दौरान प्रत्याशियों को आरओ और एआरओ ऑफिस की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी.
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Haryana news: आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा होना अभी बाकी है. इससे पहले ही हरियाणा में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं. हरियाणा में नामांकन के दौरान प्रत्याशी अपने चार समर्थकों के साथ ही रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय जा सकेंगे. यह जानकारी हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल द्वारा दी गई.
उन्होंने कहा कि नामांकन के लिए आने के दौरान प्रत्याशियों को आरओ और एआरओ ऑफिस की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी. अनुराग अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार को चंडीगढ़ में लोकसभा आम चुनावों की तैयारियों के संबंध में अहम बैठक की गई. इस दौरान नामांकन प्रक्रिया में चुनाव चिन्ह आवंटन तथा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में आयोग द्वारा जारी हिदायतों की समीक्षा की गई. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम चुनावों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 25 हजार रुपये होगी.
अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 12,500 रुपये होगी. सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ नकद और ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी. चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा. नामांकन प्रक्रिया पर विस्तृत दिशा-निर्देश देते हुए श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि, स्थान, समय, नामांकन पत्रों की जांच, पत्र वापिस लेने की तिथि इत्यादि जानकारी सार्वजनिक करेंगे. सरकारी कार्यालयों में नोटिस भी चस्पा करेंगे. साथ ही, यह भी जानकारी दी जाए कि आरओ के स्थान पर कौन से एआरओ नामांकन पत्र स्वीकार करेंगे.
उन्होंने यह भी कहा कि नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के द्वारा ही करवाई जाए और सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाए. एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र भर सकता है तथा 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है. नामांकन पत्र उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा भरा जा सकेगा. नामांकन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता, बल्कि आरओ/एआरओ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से ही प्रस्तुत किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, तो उसकी जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी. उम्मीदवार को फॉर्म 26 में एफिडेविट के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी तथा वह राजनीतिक पार्टी को भी इस संबंध में अवगत करवाएगा. राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसे अपने आपराधिक मामले की जानकारी अपनी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी. इतना ही नहीं, नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी.