Rahul Gandhi News: लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर जानें राहुल गांधी को कैसे मिलेगा उनका पुराना बंगला?
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Rahul Gandhi News: लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर जानें राहुल गांधी को कैसे मिलेगा उनका पुराना बंगला?

Rahul Gandhi Bungalow: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्या बहाल होने के बाद नेता को उनका पुराना बंगला वापस मिल सकता है. इसके लिए राहुल गांधी को हाउसिंग कमेटी को लिखित में आग्रह करना होगा. 

Rahul Gandhi News: लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर जानें राहुल गांधी को कैसे मिलेगा उनका पुराना बंगला?

Rahul Gandhi Delhi Bungalow: मोदी सरनेम केस में कांग्रेस मंत्री राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद आज यानि सोमवार को उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई है. बता दें कि संसद सदस्यता जाने के 136 दिन बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है. जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्या ले ली गई थी उस दौरान उनसे उनका दिल्ली वाला बंगला, 12 तुगलक लेन भी ले लिया गया था. अब उनकी सांसदी बहाल होने पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी को उनका बंगला भी वापस मिल जाएगा.

 फिर से अलॉट हो सकता है राहुल गांधी को उनका पुराना बंगला
आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी को अपना पुराना घर फिर से अलॉट हो सकता है. राहुल गांधी की आज ही लोकसभा सदस्यता बहाल हुई है. अब उनको 12 तुगलक लेन वाला पुराना बंगला भी मिल सकता है वापस. सूत्रों के अनुसार आज कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस संबंध में हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन से मिले और राहुल को उनका पुराना बंगला यानी 12 तुगलक लेन फिर से अलॉट करने की गुजारिश की. 

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बंगला वापस लेने के लिए हाउसिंग कमेटी को लिखित में करना होगा आग्रह 
जिसके बाद हाउसिंग कमेटी ने अधीर रंजन चौधरी ने सदस्य (राहुल गांधी) को खुद लिखित में आग्रह करने को कहा. ऐसे में राहुल गांधी लिखित में खुद हाउसिंग कमेटी के पास उस बंगले के लिए लिखेंगे तो संभावना है कि 12 तुगलक लेन एक बार फिर से उनको अलॉट कर दिया जाए. अभी तक वो बंगला खाली पड़ा हुआ है.

बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में भाषण के दौरान मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी. इस मामले के 4 साल बाद 23 मार्च 2023 को गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई.  इस मामले में सजा मिलने के बाद राहुल गांधी को जमानत मिल गई, लेकिन जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी, जिसको आज फिर से बहाल कर दिया गया है.