याचिका में कहा गया है कि जिन शर्तों पर बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया था, पंजाब पुलिस उसका उल्लंघन कर रही है. लॉरेंस बिश्नोई को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है. कोर्ट ने पंजाब पुलिस ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई अपनी करतूतों का नतीजा भुगतेगा, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है.
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नई दिल्ली : पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) को दिल्ली वापस लाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि पंजाब सरकार (Punjab Government) का लॉरेन्स बिश्नोई को लेकर क्या प्लान है.
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय है. फिलहाल लॉरेंस मकोका के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. पंजाब पुलिस ने 13 जुलाई को उसे यहां से गिरफ्तार किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस से पूछा कि उसके खिलाफ कितने मामले दर्ज किए गए, कितने दिन तक पंजाब पुलिस की कस्टडी में रहा और अब आगे कितने दिन उसे कस्टडी में रखना है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब पुलिस को आगाह करते हुए कहा कि आप उसे बेशक कस्टडी में रख सकते हैं, बस आपका एक्शन सही होने चाहिए.
दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के परिवार की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि जिन शर्तों पर बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया था, पंजाब पुलिस उसका उल्लंघन कर रही है. लॉरेंस बिश्नोई को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है. कोर्ट ने पंजाब पुलिस ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई अपनी करतूतों का नतीजा भुगतेगा, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट 13 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इसके गैंग में 600 से ज्यादा कुख्यात शॉर्प शूटर शामिल हैं. ये शूटर देश डरा-धमकाकर गैंग के लिए वसूली करते हैं. लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे नरेश शेट्टी, संपत नेहरा से पूछताछ में यह खुलासा हुआ था.