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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: हरियाणा में बेटी की शादी के लिए मिलेंगे 71 हजार रुपये, जल्द करें ये काम

Haryana Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार ने समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana) की शुरुआत की है. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है. 

Haryana CM Vivah Shagun Yojana Aim

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Haryana CM Vivah Shagun Yojana Aim

Haryana CM Vivah Shagun Yojana Aim: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना और बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है. 

 

Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana

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Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana

Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana: इस योजना के तहत गरीब परिवारों की लड़कियों और विधवाओं/बेसहारा महिलाओं की बेटियों, खिलाड़ी महिलाओं और अनाथ लड़कियों की शादी शालीनता से हो. इसके लिए योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि दी जाएगी. 

 

Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana Registeration

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Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana Registeration

Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana Registeration: इस योजना के तहत केवल रजिस्टर करने के लिए shaadi.edISHa.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. 

 

Money for Marriage

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Money for Marriage

Money for Marriage: इस योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति (DT), टपरीवास जाति के लाभार्थियों ( वो परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों की शागी पर 71,000 राशि प्रदान की जाती है. वहीं पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (वो परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों की शादी पर 41,000 रुपये राशि दी जाती है. 

 

Empowering Marriage of Underprivileged Women

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Empowering Marriage of Underprivileged Women

Empowering Marriage of Underprivileged Women: सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए 51,000 राशि की जाती है. खिलाड़ी महिलाओं (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की शादी के लिए भी 41,000 की सहायता राशि दी जाती है. इसके अलावा इस योजना के तहत अगर शादी में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51,000 की राशि दी जाएगी. अगर सिर्फ कोई एक या वर या वधू दिव्यांग है तो 41,000 की राशि दी जाएगी. 

 

Marriage Registeration

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Marriage Registeration

Marriage Registeration: इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी बेटी की शादी के 6 महीने के अंदर शादी को रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा.