Nuh Violence: नूंह हिंसा पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, जानें ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से कैसे करें अप्लाई
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Nuh Violence: नूंह हिंसा पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, जानें ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से कैसे करें अप्लाई

Haryana Nuh Violence: नूंह में ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में जान-माल के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से पीड़ित लोगों को मुआवजा देगी. 

Nuh Violence: नूंह हिंसा पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, जानें ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से कैसे करें अप्लाई

Haryana Nuh Violence: हरियाणा के नूंह में ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में जान-माल के नुकसान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है. हिंसा से प्रभावित कोई भी नागरिक https://ekshatipurtiharyana.gov.in पर जाकर अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी दर्ज करा सकता है. अगर किसी नागरिक को इस संबंध में कोई परेशानी आ रही है तो वह संबंधित एसडीएम कार्यालय में भी संपर्क कर सकता है.

यह जानकारी देते हुए उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि ब्रज मंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए इस पोर्टल की शुरूआत की गई है. इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आकलन तथा सत्यापन के उपरांत राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा.

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धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि जिले में इस हिंसा के दौरान हुई व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई हैं. इस पोर्टल के माध्यम से हिंसा में प्रभावित लोगों को हुए नुकसान का समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजा वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाना है. इसके साथ ही उपायुक्त ने कहा  कि अगर किसी नागरिक को आवेदन करने में दिक्कत हो रही है तो वह संबंधित एसडीएम कार्यालय में संपर्क कर सकता है. वहां से उनके आवेदन को ऑनलाइन करवाने में सहायता प्रदान की जाएगी. 

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन की प्रकिया
धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर हिंसा के दौरान हुई संपत्ति के नुकसान की जानकारी देने के लिए सबसे पहले https://ekshatipurtiharyana.gov.in (ई-क्षतिपूर्ति हरियाणा डाट जीओवी डाट इन) पर क्लिक करना होगा.  पोर्टल ओपन होने के बाद सबसे पहले नागरिकों को अपना परिवार पहचान पत्र का नंबर डालना होगा. पीपीपी डालने के बाद दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी भरनी होगी. इसके साथ ही संपत्ति के नुकसान की फोटो भी अपलोड करनी है. नागरिक अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी कॉमन सर्विस सेंटर अथवा सरल केंद्र पर जाकर भी अपलोड करवा सकते हैं.

 

 

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