इस राज्य में रेड लाइट जंप की या तोड़े ट्रैफिक रूल, तो जुर्माना ही नहीं देना पड़ेगा खून!
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इस राज्य में रेड लाइट जंप की या तोड़े ट्रैफिक रूल, तो जुर्माना ही नहीं देना पड़ेगा खून!

 पंजाब सरकार ने नए यातायात नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार अब ट्रैफिक रूल तोड़ने पर चालान के साथ अस्पताल में सेवा और रक्तदान भी करना पड़ेगा. ये नियम चंडीगढ़ में भी लागू होंगे. 

इस राज्य में रेड लाइट जंप की या तोड़े ट्रैफिक रूल, तो जुर्माना ही नहीं देना पड़ेगा खून!

New Traffic Rules: सड़क पर चलने के दौरान कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है. अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपको चालान भरना पड़ता है. ये बात सभी को पता है, लेकिन अगर हम कहें कि आपको ट्रैफिक रूल तोड़ने पर चालान के साथ खून देना होगा, तो ये बात सुनने में जरा अटपटी लगेगी. ये हम नहीं बल्कि पंजाब सरकार का नया यातायात नियम कह रहा है, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में भी ये नया नियम लागू हो जाएगा. 

क्या हैं नए नियम? 
पंजाब सरकार ने यातायात नियमों को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने के साथ अस्पताल में सेवा और रक्तदान भी करना पड़ सकता है. इसके अलावा 20 छात्रों को दो घंटे तक यातायात के नियम भी पढ़ाने होंगे. सरकार ने नया नियम जारी करते हुए अधिकारियों को इसके अनुसार कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं. 

विकल्प चुनने का दिया जाएगा मौका
नए यातायत नियमों के अनुसार ट्रैफिक रूल तोड़ने वाला व्यक्ति अस्पताल में सेवा और रक्तदान करने का विकल्प चुन सकता है. या फिर वो कक्षा 9-12 तक के बच्चों को दो घंटे तक टैफ्रिक नियम पढ़ा सकता है. उसे अपनी इच्छा के अनुसार विकल्प चुनने की अनुमति होगी. 

दो गुना बढ़ाई गई चालान की राशि
सरकार के द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की राशि को भी दोगुने तक बढ़ा दिया गया है. पहले सिग्नल तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने की राशि 500 थी, जिसे बढ़कर 1000 रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार में 5000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है. दूसरी बार में 10 हजार रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है. 

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