New Criminal Law: कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा कि दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली एफआईआर दर्ज की है. जिसे रेलवे ने झूठा करार किया और कहा कृपया गलत सूचना न दें.
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New Criminal Law: नए आपराधिक कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज होने के कांग्रेस नेता जयराम रमेश के दावे को रेल मंत्रालय ने खारिज किया. रेलवे का कहना है कि कृपया गलत सूचना न दें.
The first FIR has already been filed under Bharatiya Nyay Sanhita 2023. It is by the Delhi police against a street vendor for obstruction, after he was earning his daily livelihood under a foot-over bridge of New Delhi Railway Station. https://t.co/KXWxS5bBzZ
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 1, 2024
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया था कि दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट-ओवर ब्रिज के नीचे बाधा उत्पन्न करने के लिए एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की है.
रमेश ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है. यह दिल्ली पुलिस द्वारा एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ बाधा डालने के आरोप में दर्ज की गई है. जब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एक फुट-ओवर ब्रिज के नीचे अपनी रोजाना आजीविका कमा रहा था.
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इस पर रेल मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि सर कृपया गलत सूचना न दें. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) का एक पत्र संलग्न किया, जिसमें ऐसी किसी भी एफआईआर दर्ज करने की जानकारी को खारिज कर दिया गया था.
Sir, pls don’t mis-inform !
Team @RailMinIndia is at nation service 24x7x 365 . https://t.co/3sYd4RKkOD pic.twitter.com/jcRH5uPNJR— Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 1, 2024
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के मंडल सुरक्षा आयुक्त (DSP) को संबोधित एक पत्र में SHO ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट-ओवर ब्रिज के नीचे लोगों के मार्ग में बाधा डालने के लिए किसी भी स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ पीएस (पुलिस स्टेशन) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है.
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