Increment in Salary: महंगाई भत्ते को लेकर इस दिवाली मिल रहा इन सरकारी कर्मचारियों को विशेष तोहफा
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Increment in Salary: महंगाई भत्ते को लेकर इस दिवाली मिल रहा इन सरकारी कर्मचारियों को विशेष तोहफा


इस त्योहारी सीजन पर मोदी सरकार ने केंद्रिय कर्मचारियों के लिए अनोखा तोहफा दिया है. इसमें उन्होंने महंगाई भत्ते को 34% से 38% करने की घोषणा की. सरकारी कर्मचारियों के अब 4% बढ़कर महंगाई भत्ता मिलेगा.

Increment in Salary: महंगाई भत्ते को लेकर इस दिवाली मिल रहा इन सरकारी कर्मचारियों को विशेष तोहफा

Hike in salary: मोदी सरकार ने त्योहारी सीजन पर 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और धारकों को एक बड़ी सौगात दी है. सरकार ने इनका महंगाई का भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था. सरकार ने यह ऐलान 28 सितंबर 2022 को किया था. इसके बाद 3 अक्टूबर को सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ऑफिस मेमोरंडम के माध्यम से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब DOPPW ने सुचित किया है कि महंगाई भत्ते को 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया है.

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वहीं 8 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DOPPW) ने ऑफिश मेमोरंडम जारी कर ट्वीट कर बताया कि राष्ट्रपति को ये फैसला लेते हुए हर्ष हो रहा है कि केंद्र सरकार के पेंशधारकों/फैमिली पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) को एक जुलाई 2022 से 4% बढ़ाकर 34 से 38% कर दिया है.

बता दें कि महंगाई भत्ता साल में दो बार मार्च और सितंबर महीने में घोषित होता है. पेंशनर्स पोर्टल के अनुसार जनवरी फरवरी महीने में महंगाई राहत बीते वर्ष के दिसंबर महीने के महंगाई राहत के दर के आधार पर तय किया जाता है. वहीं जुलाई अगस्त में तय किया जाने वाला महंगाई राहत जून महीने में दिए जाने वाले महंगाई राहत के दर के आधार पर तय होता है. 

इनको मिलेगा महंगाई भत्ते का फायदा
इसका फायदा केंद्र सराकर के क्रमचारी और पेंशनर्स को मिलेगा. जैसे ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स, रेलवे पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स, वैसे पेंशनर्स जिन्हें प्रॉविजनल पेंशन दिया जा रहा हो, सिविलियन पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स के अलावा केंद्र सरकार के पेंशनर्स जो सार्वजनिक उपक्रम या ऑटोनौमस बॉडी में तैनात किए गए हों. आर्म्ड फोर्सेज पेंशनर्स, सिविलियन पेंशनर्स, जिन्हें डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से भुगतान किया जाता है. वहीं बर्मा सिविलियन पेंशनर्स. फैमिली पेंशनर्स या पेंशनर्स के अलावा बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों  जिनके संबंध में इस विभाग के दिनांक 11 सितंबर 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23 मार्च 2008-पी एंड पीडब्ल्यू (B) के तहत आदेश जारी किए गए हैं.