Jhajjhar News: रोड स्वीपिंग मशीन की जगह झाड़ू से की जा रही थी सफाई, धूल उठने पर 3 विभागों पर लगा 25-25 लाख का जुर्माना
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Jhajjhar News: रोड स्वीपिंग मशीन की जगह झाड़ू से की जा रही थी सफाई, धूल उठने पर 3 विभागों पर लगा 25-25 लाख का जुर्माना

Jhajjhar News: प्रदूषण को रोकने के लिए नगर परिषद को पानी का छिड़काव करने चाहिए, लेकिन झाड़ू से सफाई की जा रही थी, जिसकी वजह से हवा में धूल उड़ रही था. इसी के चलते प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने तीन विभागों पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगया गया है और जुर्माना नहीं देने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है.

Jhajjhar News: रोड स्वीपिंग मशीन की जगह झाड़ू से की जा रही थी सफाई, धूल उठने पर 3 विभागों पर लगा 25-25 लाख का जुर्माना

Jhajjhar News: बहादुरगढ़ में प्रदूषण के कारण हवा जहरीली हो गई है. इन दिनों लोगों को सांस लेना तक दुबर हो गया है. कल शाम के समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 अंक के पार हो गया था. जबकि आज दोपहर के समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 दर्ज किया गया है. दरअसल, हवा में धूल के कणों की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जगह-जगह सड़के टूटी पड़ी हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फैक्ट्रियां धुआं छोड़ रही हैं.

प्रदूषण नियंत्रण विभाग

इसके अलावा सड़कों पर चलने वाले वाहन खूब धूल उड़ा रहे हैं. वातावरण में धूल न उड़े इसके लिए नगर परिषद, एचएसआइआइडीसी (HSIIDC) और एनएचएआई (NHAI) को पानी का छिड़काव करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसकी एवज में प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से इन तीनों विभागों पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगया गया है और जुर्माना नहीं देने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है.

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प्रदूषण नियंत्रण विभाग के एसडीओ अमित दहिया ने बताया कि बहादुरगढ़ शहर की तमाम सड़कों पर भारी धूल उड़ रही है. अर्बन एक्सटेंशन रोड के निर्माण स्थल पर भी कंस्ट्रक्शन के कारण धूल का गुब्बार छाया हुआ है. नगर परिषद द्वारा सड़कों पर मैनुअल झाड़ू लगाने के कारण भी धूल उड़ रही है. धूल ना उड़े इसके लिए नगर परिषद के अधिकारियों को सड़कों पर मैनुअल झाड़ू लगाने पर रोक लगनी थी और सड़कों की सफाई मशीनों द्वारा करवानी थी.

उन्होंने आगे बताया कि एनएचएआई (NHAI) द्वारा बनाए जा रहे अर्बन एक्सटेंशन रोड पर धुल ना उड़े इसके लिए पानी का छिड़काव किया जाना था. इतना ही नहीं एचएसआईडीसी की सड़कों पर भी पानी का छिड़काव होना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया इसलिए दोषी विभागों पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एसडीओ अमित दहिया का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए देश की राजधानी दिल्ली- NCR क्षेत्र में ग्रेप-2 की पाबंदियां लागू हो चुकी है.

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उन्होंने आगे कहा कि फैक्ट्री में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से बैन लगाया जा चुका है. ऐसे में उल्लंघन करने वालों पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग की पैनी नजर बनी हुई है. प्रदूषण नियंत्रण विभाग की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी की गई है. गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. हम सभी खुली और साफ हवा में सांस ले सके.

उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि यह हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन इस खराब होती आबो हवा को बचाने के लिए तमाम विभागों को मिलकर काम करना होगा. इतना ही नहीं आम लोगों को भी कूड़ा जलाने से बचना होगा. धूल उड़ने से बचाने के लिए भी अपने अपने घरों के आसपास पानी का छिड़काव करते रहना होगा. तभी एयर क्वालिटी में सुधार हो सकता है.

(इनपुटः सुमित कुमार)

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