आ गई लास्ट डेट, जल्दी कर लें ITR फाइल नहीं तो 5 हजार रुपये देने को हो जाएं तैयार
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आ गई लास्ट डेट, जल्दी कर लें ITR फाइल नहीं तो 5 हजार रुपये देने को हो जाएं तैयार

ITR Last Date 2022: इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है. अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो जल्दी कर लें. 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर आपको 5 हजार रुपये लेट फीस देनी पड़ेगी.

आ गई लास्ट डेट, जल्दी कर लें  ITR फाइल नहीं तो 5 हजार रुपये देने को हो जाएं तैयार

ITR Last Date 2022: अगर आपकी सालाना कमाई 2 लाख 50 हजार से ज्यादा है, तो ये खबर आपके काम की है. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए  इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है. अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो जल्दी कर लें. 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी. 

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ITR फाइल करने की प्रोसेस

1. Income Tax की वेबसाइट पर जाएं.
2. अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें.
3. लॉगिन नहीं होने पर 'स्वयं को पंजीकृत करें' बटन पर क्लिक करें.
4. ई-फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पर 'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें.
5. सभी जानकारी दर्ज करें और आईटी रिटर्न दाखिल करने का कारण चुनें.
6. वित्त वर्ष का चयन करें. 
7. सभी जानकारियां एक बार चेक कर लें. 
8. सब सही होने पर 'पूर्वावलोकन और सबमिट करें' पर क्लिक करें. 
9. अब ITR अपलोड हो जाएगा और आपको OTP आएगा, जिसे सबमिट करें. 
10. अब आपको ITR फाइल का मैसेज मिल जाएगा. 

1 अगस्त से लगेगी लेट फीस
अगर आप 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करते हैं, तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी. अगर आपकी सलाना आय 5 लाख से कम है, तो आपको ITR फाइल करने के लिए 1 हजार रुपये लेट फीस देनी पड़ेगी. 5 लाख रुपये से ज्यादा सलाना कमाई वाले लोगों के लिए लेट फीस 5 हजार रुपये तय की गई है. 

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ITR फाइल करने के फायदे

लोन में
ITR आपकी इनकम का सबसे बड़ा प्रूफ होता है, लोन देने के लिए बैंक इसपर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं.  ITR रिसिप्ट से आपको लोन मिलने में आसानी होती है. 

वीजा के लिए
किसी भी देश के वीजा के लिए अप्लाई करने पर आपसे 3-5 साल की ITR रसीद मांगी जाती है. इसे आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है और आपको वीजा मिलने में आसानी होती है. 

टैक्स रिफंड क्लेम करने में 
अगर आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो भी टीडीएस कट जाता है. इसके लिए ITR दाखिल करना जरूरी है, जब आप ITR दाखिल करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करके अगर आपका रिफंड बनता है तो वह सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है.