Haryana New Excise Policy: हरियाणा में शराब और बीयर के बढ़े दाम, जानें नए रेट
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Haryana New Excise Policy: हरियाणा में शराब और बीयर के बढ़े दाम, जानें नए रेट

Haryana New Excise Policy: हरियाणा में आज से नई आबकारी नीति लागू हुई है, जिसमें शराब और बीयर के दाम में इजाफा किया गया है. इसके साथ ही लाइसेंस के नियम भी बदले हैं.

Haryana New Excise Policy: हरियाणा में शराब और बीयर के बढ़े दाम, जानें नए रेट

Haryana New Excise Policy: हरियाणा में शराब पीने के शौकीन लोगों को आज से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. हरियाणा सरकार द्वारा आज यानी 12 जून से नई आबकारी नीति लागू की गई है, दिसमें देशी शराब और बीयर के दाम में इजाफा किया गया है. अब देशी शराब की बोतल खरीदने के लिए 5 रूपये और बीयर के लिए 20 रुपये अधिक चुकाने पड़ेंगे. वहीं विदेशी शराब की कीमतों में भी इजाफा किया गया है.

12 जून से शुरू हुआ वित्त वर्ष
आबकारी एवं कराधान विभाग का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता था, जिसके नियमों में कोविड के बाद से बदलाव आया है. अब यह 12 जून से 11 जून तक चलता है. यही वजह है कि हरियाणा में 12 जून से नई आबकारी नीति लागू की गई है. 

शराब की कीमतों में इजाफा
नई आबकारी नीति के तहत देसी शराब की बोतल पर 5 रुपये और बीयर के लिए 20 रुपये अधिक चुकाने होंगे. इसके साथ ही विदेशी शराब की कीमतों में भी 5 प्रतिशत का इजाफा किया गया है. 

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रिजर्व प्राइस में ज्यादा, शराब की कीमतों में कम बढ़ोतरी
नई आबकारी नीति में इस बार  पिछले साल के रिजर्व प्राइस के मुकाबले सात प्रतिशत तक बढ़ोतरी गई है. वहीं प्रति पेटी कम दाम बढ़ाए गए हैं. पहले प्रति पेटी 50 से 60 रुपये दाम बढ़ाए जाते थे, जो इस बार 20 से 25 रुपये प्रति पेटी बढाये गये हैं.   

बार संचालकों को भी मिलेगी राहत
नई आबकारी नीति मे बार संचालकों को राहत देने के भी प्रावधान किए गए हैं, जिससे ठेकेदार मोनोपाली न चला सकें. पहले होटलों में लाइसेंसी बार चलाने वाले संचालक अपने आस-पास के दो ठेकों से शराब ले सकते थे, जिसमें ठेकेदारों द्वारा मनमर्जी से रेट लेने का शिकायत आती थी. अब सरकार ने पॉलिसी में बदलाव करके हुए एक और ठेके का विकल्प दिया है. अब बार संचालक तीने ठेकों में से किसी से भी शराब ले सकते हैं. लेकिन शर्त ये है कि ये ठेके तीन अलग लाइसेंस धारकों के होने चाहिए.

नई आबकारी नीति में ये भी शामिल- 
- 10 हजार करोड़ के लक्ष्य के स्थान पर इस बार 12,300 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है. 
- ठेका लेने के लिए 3 साल की ITR जरूरी है. 
- रात 12 बजे के बाज ठेका खोलने के लिए 20 लाख रुपये की सालाना फीस देनी होगी. 
- गांव में 50 मीटर दूर शराब के ठेके खोले जा सकेंगे. 
- L-1 (अंग्रेजी होल सेल) और L-13 (देशी शराब होल सेल) लाइसेंस की फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है.