18 से कम उम्र के बच्चों को वाहन देना पड़ेगा भारी, पेरेंट्स को जुर्माने के साथ होगी जेल!
Advertisement

18 से कम उम्र के बच्चों को वाहन देना पड़ेगा भारी, पेरेंट्स को जुर्माने के साथ होगी जेल!

Ghaziabad Traffic rules: गाजियाबाद में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूटी, बाइक या कार नहीं चला सकते. अगर कोई चलाता हुआ पाया जाता है तो उसके घरवालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

18 से कम उम्र के बच्चों को वाहन देना पड़ेगा भारी, पेरेंट्स को जुर्माने के साथ होगी जेल!

पीयूष गौड़/गाजियाबाद: यदि आप गाजियाबाद में रहते हैं तो सावधान हो जाइये, यह खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है. यदि आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है और स्कूल कॉलेज जाने के लिए आप उसे स्कूटी, बाइक या कार देते हैं तो चालान के साथ आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है.

दरअसल 100cc से अधिक के दो पहिया वाहन बिना लाइसेंस के चलाना कानून अपराध की श्रेणी में आता है. यदि आपका बच्चा 100cc से अधिक का दुपहिया वाहन लेकर स्कूल कॉलेज जाता है और उसकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको मोटा जुर्माना के साथ जेल जाने की नौबत भी आ सकती है.

नहीं चला सकेंगे 100 CC से ऊपर के वाहन
इस बारे में जानकारी देते हुए DCP रमन कुशवाहा ने बताया बच्चों के द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 100, 125 से 150, 200 सीसी के दुपहिया वाहन यै चार पहिया वाहनों का संचालन किया जा रहा है. इससे दुर्घटना होने की प्रबल संभावना है. ऐसे में बच्चे अपने साथ दूसरों के लिए भी दुर्घटना का सबब बन सकते हैं. 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए बिना स्कूल, कॉलेज वाहन लेकर जाना स्पष्ट रूप से मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है, जो कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है.

ये भी पढ़ें: ED ने शराब नीति घोटाले मामले में राजेश जोशी गिरफ्तार, कमीशन लेने का आरोप

मोटर वाहन एक्ट के अंतर्गत वाहन चलाते बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 के अंतर्गत 25000 जुर्माना अथवा 3 वर्ष जेल या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है. वाहन के पंजीकरण को भी 1 साल तक के लिए रद्द किए जाने और पकड़े गए नाबालिक बच्चे के 25 वर्ष तक की आयु तक नया लाइसेंस प्रदान न करने का प्रावधान भी है.

गाजियाबाद के ट्रैफिक विभाग ने अब कई ऐसे ट्रैफिक पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं, जहां अभियान चलाकर विशेष रुप से कार्रवाई की जा रही है. एडीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा के अनुसार अब तक 18 साल के नाबालिक बच्चों द्वारा चलाए गए 68 से अधिक वाहनों पर और वाहन मालिकों पर गाजियाबाद के थाना मुरादनगर कवि नगर क्रॉसिंग रिपब्लिक इंदिरापुरम कोतवाली मसूरी नंदग्राम सिहानी गेट लिंक रोड साहिबाबाद टीला मोड़ एवं वेब सिटी द्वारा एफ आई आर दर्ज करने की कार्रवाई की गई है. साथ ही वाहनों को सीज भी किया गया है.

68 FIR दर्ज
अब तक इस अभियान के अंतर्गत कविनगर में 11 FIR दर्ज हुई. साथ ही नन्दग्राम में 6, कोतवाली में 8, विजयनगर में 4, साहिबाबाद में 10, टीला मोड़ में 5, लोनी में 3, मधुबन बापूधाम में 2, मोदीनगर में 3, मसूरी में 2, इंद्रापुरम में 5, कौशाम्बी में 2, मुरादनगर में 2, क्रॉसिंग रिपब्लिक में 2. सिहानी गेट में 1, लिंक रोड में 1, और देव सिटी में 1 FIR दर्ज की गई. कुल मिलाकर गाजियाबाद में 68 FIR दर्ज की गईं.

Trending news