Delhi News: दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पर अपने ही दोस्त की बेटी के साथ रेप का आरोप लगा है. जिसके बाद CM अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव को अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया है.
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Delhi News: दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पर अपने ही दोस्त की बेटी के साथ कई महीनों तक रेप करने का आरोप लगा है. इतना ही नहीं एफआईआर में डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी पर भी आरोपी का साथ देने का आरोप है. इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. वहीं CM केजरीवाल ने भी आरोपी अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं.
आरोपी के घर पहुंची पुलिस
दिल्ली पुलिस आरोपी अधिकारी के बुराड़ी इलाके में स्थित घर पर छानबीन करने के लिए पहुंची है. आरोपी घर पर मौजूद नहीं हैं, जिन्हें पुलिस लगातार जगह-जगह छापेमारी कर ढूंढ़ने का प्रयास कर रही है.
नाबालिग है पीड़िता
पीड़िता सिविल लाइन इलाके के एक स्कूल की 12वीं की छात्रा है. दिल्ली के बुराड़ी इलाके में चर्च में आने-जाने के दौरान पीड़िता के परिवार की जान पहचान डिप्टी डायरेक्टर से हुई थी. साल 2020 में पीड़िता के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद पीड़िता काफी परेशान रहने लगी. जिसके बाद डिप्टी डायरेक्टर पीड़िता को अपने घर लेकर आ गए. आरोप है कि 14 साल की पीड़ित के साथ साल 2020 से 2021 तक आरोपी डिप्टी डायरेक्टर ने कई बार रेप किया. इतना ही नहीं पीड़िता जब प्रेगनेंट हो गई तो ये बात उसने डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी को बताई. तब आरोपी की पत्नी ने अपने बेटे से दवा मंगवाकर उसका गर्भपात करवा दिया था.
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यह पूरा मामला तब सामने आया जब पीड़िता को एंग्जाइटी अटैक आने लगे और उसे इलाज के लिए दिल्ली के सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने बताया कि डिप्टी डायरेक्टर कई बार उसका रेप कर चुके हैं. उसके बाद मामले की सूचना बुराड़ी पुलिस स्टेशन को दी गई. FIR के मुताबिक पीड़िता के मां-बाप सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल थे. आरोप है कि डिप्टी डायरेक्टर ने पीड़िता को चर्च में भी कई बार मोलेस्ट किया था. मामला सामने आने के बाद पीड़िता की मां उसे 15 जनवरी को वापस घर ले गईं.
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पीड़िता ने लगभग 2 साल बीत जाने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 376 (2), 506, 509, 323, 313, 120B, 34IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पीड़िता फिलहाल अस्पताल में एडमिट है, जहां उसका इलाज चल रहा है. उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने अभी दर्ज नहीं हुआ है.
सौरभ भारद्वाज ने कही कड़ी कार्रवाई की बात
इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने कहा कि Deputy Director के पद पर बैठे सरकारी अफसर पर बच्ची के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है. CM अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए है कि ऐसे अधिकारी को सस्पेंड करके शाम 5 बजे तक उन्हें अवगत कराए. वहीं दिल्ली पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.