Dry Day in Delhi: चुनाव आयोग के नियमों के तहत मतदान के समय किसी भी गड़बड़ी को रोकने और मतदाताओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल देने के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाती है. यह कदम शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है.
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नई दिल्ली : दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने चार दिनों तक शराब की बिक्री और परोसे जाने पर रोक लगा दी है. चुनावी प्रक्रिया के दौरान शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. दिल्ली सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि 3 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक विभिन्न दिनों में 'ड्राई डे' रहेगा.
कब-कब रहेगा ड्राई डे?
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मतदान से पहले और बाद के 48 घंटों के दौरान शराब की दुकानें बंद रहेंगी. 3 फरवरी शाम 6 बजे से 5 फरवरी शाम 6 बजे तक रहेगा. साथ ही 8 फरवरी को मतगणना के दिन भी पूरे दिन शराब की बिक्री और परोसने पर रोक रहेगी. यह आदेश होटल, रेस्तरां, क्लब और किसी भी प्रतिष्ठान पर लागू होगा जो शराब बेचने या परोसने का काम करते हैं.
सरकार का आदेश और गजट अधिसूचना
दिल्ली उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010 के तहत विधानसभा चुनाव के मतदान और मतगणना वाले दिन 'ड्राई डे' घोषित किया गया है. यह आदेश न केवल शराब की दुकानों पर लागू होगा, बल्कि स्टार होटलों, गैर-स्वामित्व वाले क्लबों और रेस्तरां में भी शराब परोसने पर पाबंदी होगी. सरकार ने यह कदम विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और मतदाताओं को प्रभावित करने वाले तत्वों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया है.
ड्राई डे का उद्देश्य
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने और मतदाताओं को निष्पक्ष माहौल उपलब्ध कराने के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाती है. इससे शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है.
चुनावी प्रक्रिया के दौरान शांति सुनिश्चित करने का प्रयास
दिल्ली सरकार ने सभी शराब विक्रेताओं और होटलों को सख्ती से आदेश का पालन करने को कहा है. ड्राई डे के दौरान किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी माहौल गरम है और इस तरह के फैसलों से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मतदाता बिना किसी बाहरी दबाव या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.
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