Delhi News: केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर HC ने ED को लगाई फटकार, कहा- कोर्ट के पास और कोई काम नहीं है क्या
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana2373334

Delhi News: केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर HC ने ED को लगाई फटकार, कहा- कोर्ट के पास और कोई काम नहीं है क्या

Arvind Kejriwal Bail: HC ने ED को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हर समय अदालत से अनुरोध नहीं कर सकते जैसे कि इस अदालत के पास कोई काम नहीं है. आपको अपनी डायरी को तदनुसार समायोजित करना होगा. ऐसा मत सोचिए कि अदालतें तुरंत आपको तारीख दे देंगी.

Delhi News: केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर HC ने ED को लगाई फटकार, कहा- कोर्ट के पास और कोई काम नहीं है क्या

Arvind Kejriwal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर सवाल उठाया. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी. हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर उसकी याचिका स्वीकार कर ली गई तो क्या वह मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को फिर से गिरफ्तार करेगी. 

अरविंद केजरीवाल की जमानच को चुनौती की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने पूछा, मेरे सवाल का जवाब दो। अगर मैं तुम्हारी याचिका स्वीकार कर लूं तो क्या होगा? क्या तुम उसे फिर से गिरफ्तार करोगे? न्यायमूर्ति कृष्णा ने जमानत को चुनौती की याचिका दायर करने के लिए ईडी को फटकार लगाई. जिस तरह से वह भ्रमित हो गई. उन्होंने कहा, "क्या यह जमानत, अवैध हिरासत या मुआवजे के लिए है? मैं उलझन में हूं.

जिसके बाद ईडी ने कहा, गिरफ्तारी का कोई मुद्दा नहीं था और किसी ने भी गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित नहीं किया है. मामले को 8 अगस्त को सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए, HC ने कहा, पिछली बार भी स्थगन की मांग की गई थी. आप हर समय अदालत से अनुरोध नहीं कर सकते जैसे कि इस अदालत के पास कोई काम नहीं है. आपको अपनी डायरी को तदनुसार समायोजित करना होगा. ऐसा मत सोचिए कि अदालतें तुरंत आपको तारीख दे देंगी.  कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की 5 सितंबर को सुनवाई होगी.

ये भी पढ़ें: Vinesh Phogat को लेकर PM मोदी और Nita Ambani पर भड़के भगवंत मान, जानें वजह

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता और आवश्यकता से संबंधित तीन प्रश्नों को आगे की समीक्षा के लिए एक बड़ी पीठ को भेज दिया था. 

हालांकि, केजरीवाल अभी भी जेल में हैं क्योंकि उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले के कारण वह न्यायिक हिरासत में हैं. आम आदमी पार्टी नेता को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी ने 21 मार्च को और सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था. सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि उत्पाद शुल्क नीति में संशोधन में अनियमितताएं हुईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया.