AGNIPATH SCHEME: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- देश के विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं पर दिल्ली HC करेगा सुनवाई
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AGNIPATH SCHEME: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- देश के विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं पर दिल्ली HC करेगा सुनवाई

अग्निपथ योजना की याचिकाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं पर  दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.

AGNIPATH SCHEME: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- देश के विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं पर दिल्ली HC करेगा सुनवाई

AGNIPATH SCHEME: अग्निपथ योजना की याचिकाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं पर  दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. खबरों की मानें तो दिल्ली, केरल, पटना, पंजाब-हरियाणा, उत्तराखंड, कोच्चि के ट्राइब्यूनल में अग्निपथ योजना के खिलाफ डाली गई याचिकाएं लंबित हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में पहले से इस मसले पर याचिकाएं लंबित हैं. ऐसे में सभी याचिकाओं पर वह सुनवाई कर लेगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लंबित तीनों याचिकाओं को भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया है. बता दें कि सुनवाई के वक्त सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेरी गुजारिश है कि सभी याचिकाओं पर एक साथ दिल्ली या अन्य हाईकोर्ट में सुनवाई की जाए.

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तो वही, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने कहा कि आप एक ट्रांसफर पीटिशन दायर करें. हम हाईकोर्ट को सभी याचिकाएं सुनवाई करने को भेज देंगे. वहीं याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने कहा कि अदालत हमें यहां सुन लें. इस पर सुनवाई कर रहे तीन जजों की बेंच ने कहा कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. हम उन्हें सुनकर ही मामला स्थानांतरित करेंगे.

सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आगे बताया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं दायर की गई हैं. सुनवाई के दौरान डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लंबित है. हाई कोर्ट को पहले सुनवाई करने दिया जाए ताकि हमारे पास हाई कोर्ट का रुख होगा, आपकी याचिका को हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकते है या आप हाई कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर सकते हैं.

बता दें कि सेना नई भर्ती अग्निपथ योजना को लेकर चुनौती कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिकाकर्ताओं ने इस नई योजना रोक लगाते हुए समीक्षा की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी. यह याचिकाएं मनोहर लाल शर्मा, हर्ष अजय सिंह और रविंद्र सिंह शेखावत ने दायर की हैं.

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जानें, क्या है अग्निपथ योजना

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 जून को भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में युवाओं की भर्ती के लिए योजना का ऐलान किया था. लेकिन, सरकार की इस योजना के खिलाफ सभी राज्यों भारी हिंसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. इस आंदोलन के दौरान कई राज्यों में हिंसा और आगजनी के दृश्य देखने को मिले. तो वही, बीजेपी ने इस योजना के खिलाफ युवाओं को भड़काने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाया.  

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